New IT Rules: सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने आईटी नियमों में किए ये बड़े बदलाव
Advertisement
trendingNow11415176

New IT Rules: सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने आईटी नियमों में किए ये बड़े बदलाव

Revised IT Rules India: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों (New IT Rules) को मंजूरी दे दी है. इनमें यूजर्स का खास ख्याल रखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है.

नए आईटी नियमों को मिली मंजूरी.

New IT Rules Notification: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. नए आईटी नियमों के तहत, ट्विटर, फेसबुक, इस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा. इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब Algorithm की आड़ में मनमानी नहीं कर पाएंगे. नए आईटी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. नए आईटी नियमों (New IT Rules) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 90 दिनों में शिकायत अपीलीय पैनल (Grievance Appellate Panel) बनेगा. प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, संवेदनशील कंटेंट (Sensitive Contents) पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा.

New IT Rules का नोटिफिकेशन जारी

- नए आईटी नियमों (New IT Rules) के नोटिफिकेशन के अनुसार, कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन या दोनों पर सर्विस नियमों और प्राइवेसी नीति (Privacy Policy) से जुड़ी जानकारी को उपलब्ध करानी होगी.

- नए आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलावों में भारतीय संविधान में बताए गए नागरिक अधिकारों का सम्मान करना भी इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए जरूरी होगा.

- शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे का समय सुनिश्चित होगा. आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में इंटरमीडियरी कंपनी को मिली शिकायत के प्राप्त होने पर उसको लेकर प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी.

- किसी अन्य शिकायत पर 15 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा, जिससे आपत्तिजनक कंटेंट वायरल नहीं हो सके.

- यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किसी भी ऐसी सामग्री को होस्ट न करे, वितरित न करे, प्रदर्शित न करे, अपलोड न करे, प्रकाशित न करे और शेयर न करे जो किसी दूसरे व्यक्ति की हो, जिस पर यूजर का अधिकार न हो, अपमानजनक, अश्लील, बाल यौन शोषण, दूसरे की प्राइवेसी भंग करने वाली, जाति, वर्ण या जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाली, हवाला के लिए प्रेरित करने वाली या अथवा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली, विदेश नीति या संबंधों को प्रभावित करने वाली पोस्ट, वायरस/स्पैम फैलाने वाली सामग्री, गलत प्रचार जिसे आर्थिक लाभ के लिए तैयार किया गया हो और जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को ठगने, नुकसान पहुंचाने की संभावना लगती हो.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय

गौरतलब है कि नए आईटी नियमों (New IT Rules) यूजर्स के अधिकारों का ख्याल रखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिंसा फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई करनी होगी. टेक कंपनियों को भारत के संविधान का पालन करना होगा. यूजर्स की शिकायत का 24 घंटे में संज्ञान लेना होगा. इसके अलावा नई सरकारी अपील कमेटी बनेगी. इस कमेटी में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल होगा. भारत की संप्रभुता के खिलाफ पोस्ट पर कार्रवाई होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Trending news