KCC: क‍िसानों की आमदनी दोगुना करने के ल‍िए सरकार का ऐलान, जारी रहेगी ब्याज सहायता योजना
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KCC: क‍िसानों की आमदनी दोगुना करने के ल‍िए सरकार का ऐलान, जारी रहेगी ब्याज सहायता योजना

agriculture loans: आरबीआई की तरफ से क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड पर ब्‍याज दर में म‍िलने वाली राहत को क‍िसानों के ल‍िए आगे भी जारी रखने को मंजूरी दी गई है. इसके तहत क‍िसानों को 7 प्रतिशत सालाना पर लोन द‍िया जाता है. इसके बाद लोन का समय से री-पेमेंट करने के बाद इसमें 3 प्रत‍िशत की सब्‍स‍िडी दी जाती है.

KCC: क‍िसानों की आमदनी दोगुना करने के ल‍िए सरकार का ऐलान, जारी रहेगी ब्याज सहायता योजना

Kisan Credit Card: मोदी सरकार क‍िसानों की आमदनी को दोगुना करने पर लगातार काम कर रही है. इसके ल‍िए सरकार की तरफ से क‍िसानों के ल‍िए कई योजनाओं को शुरू क‍िया गया है. इस क्रम में मोदी सरकार ने क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से मजबूत करने के ल‍िए प‍िछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आद‍ि योजनाओं को शुरू क‍िया है. इनमें से सबसे ज्‍यादा महत्‍वाकांक्षी प्रधानमंत्री क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि है. इसके तहत क‍िसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद की जाती है.

3 प्रतिशत सालाना की अतिरिक्त ब्याज सहायता

अब सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जर‍िये लिए गए तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन (के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन द‍िया जाता है. समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत सालाना की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, 'इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त अनुसार समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से शॉर्ट टर्म लोन और या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबंध‍ित गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा.’

एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि लोन देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि किसानों की घबराहटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में संग्रहीत करने को प्रोत्साहित करने के लिए केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा.

आरबीआई परिपत्र में कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए, उस साल के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित लोन राशि पर पहले साल के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे पुनर्गठित लोन पर दूसरे साल से सामान्य ब्याज दर लागू होगी.

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