PPF में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, 31 मार्च को केंद्र सरकार खाते में ट्रांसफर करेगी पैसा!
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PPF में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, 31 मार्च को केंद्र सरकार खाते में ट्रांसफर करेगी पैसा!

Central Government Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से आम जनता के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं. पीपीएफ (PPF Scheme) उसमें से ही एक स्कीम है, जिसमें पैसा लगाने पर आपको मोटा फायदा मिलता है. अब 31 मार्च को आपके खाते में सरकार की तरफ से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. 

PPF में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, 31 मार्च को केंद्र सरकार खाते में ट्रांसफर करेगी पैसा!

PPF Scheme Latest Update: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से आम जनता के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं. पीपीएफ (PPF Scheme) उसमें से ही एक स्कीम है, जिसमें पैसा लगाने पर आपको मोटा फायदा मिलता है. सरकारी योजनाओें (Government Scheme) में गारंटीड रिटर्न के साथ ही पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं रहता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाने वालों को अब सरकार की तरफ से बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार ने इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. 

कितना मिलेगा ब्याज का फायदा?
इस समय पर आपको इस स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलता है. खास बात यह है कि इसमें आपको कंपाउंड ब्याज का फायदा मिलता है. वित्त मंत्रालय की ओर से हर साल ब्याज दरें तय की जाती हैं, जिसका भुगतान 31 मार्च को किया जाता है. यानी इस बार 31 मार्च को आपके खाते में सरकार की तरफ से पैसा आने वाला है. बता दें इसमें ब्याज का कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख को की जाती है. 

500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
आपको बता दें इस योजना में एक व्यक्ति 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है. वहीं, फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पीपीएफ में आपको एक निश्विच अवधि के बाद लोन और आंशिक निकासी की सुविधा का भी फायदा मिलता है. 

PPF पर टैक्स छूट 
PPF पर मे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरी होने पर मिलने वाला पैसा तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.

क्या PPF मे बीच मे ही पैसे निकाल सकते हैं.
आपको बता दें कि पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश करना होता है, लेकिन अगर आपको पैसा लगाए हुए 6 साल होने के बाद ही निकाल सकते है. पीपीएफ खाते में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है जिसका लाभ 7वें वित्तीय वर्ष से उठाया जा सकता है.

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