ITR Form: 31 जुलाई के नजदीक आने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय से आईटीआर फाइल करते रहे. आपको बता दें व्यक्तिगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं.
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ITR Filing: 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है. इसके साथ वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके लिए सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से 31 जुलाई 2023 की अंतिम तिथि तय की गई है. इसके तहत टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर का भुगतान या आईटीआर फाइल (ITR File) कर सकते हैं. दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं.
कुल सात प्रकार के ITR फॉर्म
आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से फरवरी में ITR फॉर्म जारी किये गए थे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कंपनियों की तरफ से फॉर्म-16 जारी कर दिये गए हैं. इसके बाद आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में तेजी आना तय है. 31 जुलाई के नजदीक आने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय से आईटीआर फाइल करते रहे. आपको बता दें व्यक्तिगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं.
कब लगेगा जुर्माना
जरूरत के हिसाब से अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किये जाते हैं. ITR-1 और ITR-4 बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की तरफ से भरा जाता है. हालांकि इनकम टैक्स अदा करने वाले लोगों ने यदि समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो उन्हें 5 हजार रुपये का जु्र्माना देना पड़ सकता है. दरअसल, इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. ऐसे में यदि कोई 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है. 31 दिसंबर तक आप लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी यदि कोई आईटीआर तय तारीख तक नहीं भरता तो इसके बाद फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है.