Aadhaar Card Latest News: आधार कार्डधारकों (Aadhaar Cardholders) के लिए बड़ी खबर है. UIDAI ने आधार अपडेट को लेकर नई जानकारी दी है. अगर आप भी किसी सेंटर पर आधार अपडेट कराने जा रहे हैं या कोई भी चेंज कराने जा रहे हैं तो उससे पहले ये बात जरूर जान लें-
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Aadhaar Card Big Update: आधार कार्डधारकों (Aadhaar Cardholders) के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी Aadhaar का इस्तेमाल करते हैं तो अब सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है. अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही आधार में अपडेट कराने पर अगर आपसे कोई भी चार्ज मांगता है तो इसके लिए भी एक नंबर जारी किया है.
UIDAI ने किया ट्वीट
UIDAI ने ट्वीट जारी कर कहा है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार में अपडेट कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा आप इसके लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं.
#BaalAadhaar#AadhaarEnrolment & #MandatoryBiometricUpdates are FREE OF COST
UIDAI is strictly against any agency accepting extra money from residents for Aadhaar services.
If you're asked to pay extra, please call 1947 or email us at help@uidai.gov.in to register your complaint. pic.twitter.com/7QCOgMjbKT— Aadhaar (@UIDAI) December 6, 2022
विभाग ने किया ट्वीट
आधार एक जरूरी डॉक्युमेंट है तो ऐसे में आपको अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट और बैंक में इसको लिंक करा के रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी न हो. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
CBDT ने किया अलर्ट
आपको बता दें पैन को आधार से लिंक करने की तारीख पहले ही कई बार आगे बढ़ चुकी है. इस बार सरकार इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है तो आप जल्द से जल्द आधार और पैन को लिंक कर लें. सीबीडीटी की ओर से भी इसको लेकर कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है.
बाद में पेनाल्टी के साथ भी नहीं कर पाएंग लिंक
CBDT ने कहा है ति 30 जून के बाद भी अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होता है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि बाद में विलंब शुल्क लगाकर भी आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे. इस तरह का कोई भी ऑफर किसी को नहीं दिया जाएगा.
लगेगा 10,000 का जुर्माना
आपको बता दें आप अभी 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं जो भी लोग इन दोनों डॉक्युमेंट को लिंक नहीं करेगा उन लोगों का पैन भी बेकार हो जाएगा. इसके बाद में पैन कार्डधारक बैंक में खाता खोलने से लेकर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप इनवैलिड पैन कार्ड का कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं तो आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.
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