Pakistan News: इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को 13 मामलों में जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें सभी 13 मामलों में पांच-पांच हजार रुपये के जमानत निजी मुचलकों पर 7 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया.
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Pakistan News: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ पार्टी के नेताओं के लिए अच्छी खबर आई है. वहां की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व पीएम इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को मंगलवार को 12 से ज्यादा मामलों में अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी ने अदालत से कहा कि उनका पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से यकीन उठ गया है.
एंटी टेररिज्म कोर्ट के जस्टिस ताहिर अब्बास सुप्रा ने बुशरा को डी-चौक पर हुए प्रदर्शन से जुड़े 13 मामलों में सात फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी. इसके अलावा पिछले साल प्रदर्शन के दौरान अर्द्धसैनिक बलों के मर्डर से जुड़े एक दूसरे मामले में भी जमानत दी गई.
बीबी के अलावा उनके पति व पीटीआई नेता इमरान खान (72) और पार्टी के कई दीगर नेताओं को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 (मर्डर) और अन्य धाराओं के तहत रमना पुलिस थाने में दर्ज FIR में नामजद किया गया है. प्राथमिकी के मुताबिक, खान ने पार्टी अगुआई, पत्नी बुशरा, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर और अपनी बहन अलीमा खान को उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और "इस मकसद के लिए किसी भी चीज को आग लगाने या किसी को भी मारने के निर्देश दिए थे."
जियो न्यूज के खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान बुशरा से बातचीत में जस्टिस ने कहा, "इसमें कुछ वक्त लगा है, लेकिन कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया गया है." इसपर बुशरा बीबी जवाब देते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने अदालतों पर यकीन खो दिया है.
बीपी बढ़ने के बाद भी जज ने सुनाया फैसला
इस बात पर असहमति जताते हुए जस्टिस सुप्रा ने यकीन दिलाते हुए कहा, "हर जगह ऐसा नहीं है. न्याय प्रणाली, अपनी खामियों के बावजूद, काम कर रही है. अगर अदालती निजाम ढह गई तो समाज का वजूद ही खत्म हो जाएगा." बुशरा ने अदालती अमल के बारे में अपनी चिंताओं को बेनकाब करते हुए एक मुकदमे के दौरान की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक जज का ब्लड प्रेशर 200 तक बढ़ गया था, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया.
पीटीआई नेता की पत्नी ने कहा, "देश में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) फाउंडर खान को संविधान की सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिए जेल में डाल दिया गया है. हमने जो कुछ भी सहा है, इससे कानून पर हमारा यकीन पूरी तरह से खत्म हो गया है."
7 फरवरी तक मिली जमानत
अदालत में सुनावाई के दौरान न्यायाधीश को बताया गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के अलग-अलग पुलिस थानों में कुल 13 मामले दर्ज हैं. इसके बाद अदालत ने उन्हें सभी 13 मामलों में पांच-पांच हजार रुपये के जमानत निजी मुचलकों पर 7 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी.