42,000 रुपये कमाने के चक्कर में शख्स से हुई ऐसी गलती, जज ने सुनते ही कहा- उम्रकैद की सजा...
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42,000 रुपये कमाने के चक्कर में शख्स से हुई ऐसी गलती, जज ने सुनते ही कहा- उम्रकैद की सजा...

Shocking News: लालच करना कितना घातक हो सकता है, यह आपको इस घटना से समझ आ जाएगा. दरअसल, एक शख्स सिर्फ 42,000 रुपए के लालच में कुछ ऐसी हरकत कर बैठा, जिसकी वजह से जज ने उसे उम्रकैद की सजा सुना दी.

 

42,000 रुपये कमाने के चक्कर में शख्स से हुई ऐसी गलती, जज ने सुनते ही कहा- उम्रकैद की सजा...

Passenger smuggling Cocaine: लालच करना कितना घातक हो सकता है, यह आपको इस घटना से समझ आ जाएगा. दरअसल, एक शख्स सिर्फ 42,000 रुपए के लालच में कुछ ऐसी हरकत कर बैठा, जिसकी वजह से जज ने उसे उम्रकैद की सजा सुना दी. दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक मलेशियाई यात्री को चार किलोग्राम से अधिक कोकीन तस्करी करने के आरोप में उम्रभर की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उसे देश से निर्वासित भी किया जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उम्रभर की सजा आम तौर पर 25 साल की सजा के बराबर मानी जाती है. इस व्यक्ति को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्करी करते हुए पकड़ा गया था.

मलेशियाई यात्री बुरी तरह फंसा

यह घटना 13 जुलाई 2023 की है, जब 37 वर्षीय मलेशियाई यात्री ब्राजील से लिस्बन और फिर दुबई होते हुए मलेशिया के कुआलालंपुर जा रहा था. एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने यात्री में घबराहट के संकेत देखे और उसकी चलने में कठिनाई को भी नोटिस किया. इसके बाद उसे पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा गया और उसे एक ट्रांजिट निरीक्षण क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उसकी हैंड बैग की तलाशी ली गई.

पैकेज में छुपा कोकीन मिला

तलाशी के दौरान अधिकारियों को यात्री के बैग के नीचे और ऊपर के कंपार्टमेंट्स में दो प्लास्टिक में लिपटे पैकेज मिले, जिनमें सफेद पाउडरी सामग्री थी. फोरेंसिक जांच में पाया गया कि यह सामग्री कोकीन थी, जिसका वजन कुल 4,193.5 ग्राम था. जांच के दौरान आरोपी ने यह स्वीकार किया कि ब्राजील में एक व्यक्ति ने उसे यह बैग मलेशिया भेजने के लिए कहा था और इसके बदले उसे $500 (42 हजार रुपये से ज्यादा) दिए जाने थे. उसने दावा किया कि उसे सामग्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, केवल यह बताया गया था कि वे कीमती सामान हैं और उन्हें टैक्स से बचने के लिए भेजना था.

यात्री ने अपराध कबूल किया

हालांकि, कोर्ट ने माना कि पैकेज का वजन और उसे छिपाने का तरीका यह दर्शाता है कि उसे सामग्री की अवैध प्रकृति का पूरा ज्ञान था. अदालत ने आरोपी के बचाव को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसका ड्रग्स तस्करी का इरादा नहीं था और उसे अवैध सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूतों को स्वीकार किया, जिसमें उसकी जांच के दौरान दी गई कबूलनामा, फोरेंसिक रिपोर्ट और गिरफ्तारी अधिकारी का विशेषज्ञ गवाही शामिल थी.

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