Rahul Gandhi: शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर कार्यकर्ता नवीन झा ने केस दर्ज कराया था.
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Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है. 2018 में बीजेपी के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने को लेकर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने यह मुकदमा दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने मुक़दमा खत्म करने की राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायकर्ता को नोटिस जारी किया है.
झारखंड HC ने केस रद्द करने से किया इंकार
2018 में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके नेता एक हत्यारे को भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेते है. इस बयान से आहत होकर बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अदालत ने राहुल गांधी को पेशी के लिए समन भी जारी किया था. राहुल गांधी ने इस मुकदमे को रद्द करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था. इस आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट में रखी गई दलील
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सन्दीप मेहता के सामने लगा. आज राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में नवीन झा जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वो सीधे प्रभावित पक्ष नहीं है. इसलिए उनकी ओर से याचिका दाखिल करने का औचित्य नहीं बनता. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने चार हफ्ते में उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा. वो जो जवाब दाखिल करेंगे, उस पर राहुल गांधी दो हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे. 6 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा.