MP में शिक्षकों से जुड़ी गुड न्यूज, 15 हजार टीचरों की नियमित होने की प्रकिया शुरू; कमेटी गठित
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MP में शिक्षकों से जुड़ी गुड न्यूज, 15 हजार टीचरों की नियमित होने की प्रकिया शुरू; कमेटी गठित

MP School Education Department: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठित की है. इसके तहत अक्टूबर 2021 में भर्ती हुए शिक्षकों के नियमितिकरण की प्रकिया शुरू की गई है. 2021 में 15 शिक्षकों की भर्ती हुई थी. जानिए क्या है पूरा प्रोसेस...

फाइल फोटो

MP News: मध्य प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी और अच्छी  खबर सामने आई है. दरअसल, प्रदेश में अक्टूबर 2021 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी. इसमें भर्ती हुए शिक्षकों को नियमित करने की प्रकिया शुरू हो गई है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरी प्रकिया...

बता दें कि अक्टूबर 2021 में 15 हजार के करीब शिक्षकों की भर्ती हुई थी. इन शिक्षकों को नियमित करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई है. वहीं, जिला स्तर पर समिति गठित जाएगी. समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और एक हाई सेकेंडरी प्राचार्य रहेंगे. इस समिति के समक्ष परिवीक्षा से संबंधित सभी विषयों के प्रकरण को प्रस्तुत किया जाएगा.

गौरतलब है कि जवाइनिंग के 3 साल तक प्रोविजन पीरियड रहता है. प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद निमितिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है. नियमितीकरण को लेकर शिक्षकों को कई नियमों का पालन करना होगा. इस भर्ती प्रकिया में शामिल सभी शिक्षकों को निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अविधि समाप्ति के लिए आवेदन संकुल प्राचार्य को देना होगा. संबंधित द्वारा ज्वाइनिंग की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा की अवधि मान्य की जाएगी. 

इन मापदंडों के आधार पर होगा नियमिकरण

संकुल प्राचार्य परिवीक्षाधीन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करेंगे. प्राचार्य कार्यलयीन दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित करेंगे. जिसमें ये भी देखा जाएगा, कि शिक्षक परिवीधा अवधि के दौरान नियमित रूप से कार्य किया हो. कोई लंबा अवकाश नहीं लिया हो. शिक्षक के विरुद्ध कोई नियुक्ति से संबंधित न्यायाल में कोई मामला लंबित ना हो और ना कोई उसके खिलाफ शिकायत हो. वहीं, अगर किसी शिक्षक का दूसरे जिले में स्थानांतरण हुआ है तो पूर्व जिले से उसके अवकाश और वेतन देयक से पुष्टि की जाएगी. 

इसके अलावा नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली भी संतोषजनक होना अनिवार्य है. अगर शिक्षक परिवीक्षा अवधि के दौरान शिशुपालन अवकाश लिया हो तो उसकी उसे पुष्टी कनी होगी. जिलास्तरीय समिति उपरोक्त सभी मापदंड के आधार पर परीक्षण कर शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण करेगी. 

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