Delhi Police: दिल्ली में पतंगबाजी पर निगहबानी, चाइनीज मांझे पर कटेगा चालान, जाना होगा सलाखों के पीछे
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Delhi Police: दिल्ली में पतंगबाजी पर निगहबानी, चाइनीज मांझे पर कटेगा चालान, जाना होगा सलाखों के पीछे

Chinese manjha: दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार चीनी मांझा के उपयोग, कब्जे या बिक्री में लगे लोगों को 1 लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल तक की कैद या दोनों का सामना करना पड़ता है.

Delhi Police: दिल्ली में पतंगबाजी पर निगहबानी, चाइनीज मांझे पर कटेगा चालान, जाना होगा सलाखों के पीछे

Delhi Police strict on Chinese manjha: दिल्ली में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्ती दिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है. हाल ही में चाइनीज मांझे के कारण दिल्ली में एक युवक की मौत हो गई थी. जिसके बाद प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि दिल्ली में चाइनीज मांझा बैन है. इस बेचने वालों और खरीदने वालों को बख्शा नहीं जाएगी. दिल्ली बीते कई साल से चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है. 15 अगस्त से पहले दिल्ली में एक बार फिर मांझे के इस्तेमाल पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है.

चाइनीज मांझे ने ले ली युवक की जान

बता दें कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर पर सोमवार को पतंग की डोरी से गला कटने की वजह से 30 साल के मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक सुमित रंगा सोमवार शाम करीब 7.40 बजे हैदरपुर फ्लाईओवर पर थे, तभी पतंग के मांझे ने उनका गला काट दिया. उन्हें सरोज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रंगा को मृत घोषित कर दिया. बुराड़ी में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले रंगा के पिता ने कहा कि घटना के वक्त उनका बेटा मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था.

मांझे को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी

डीसीपी (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा कि मेडिको-लीगल केस और परिस्थितियों के आधार पर मौर्या एन्क्लेव थाने में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. हम बाजारों में चीनी मांझा की बिक्री पर नियमित रूप से जांच कर रहे हैं और प्रतिबंधित पतंग स्ट्रिंग के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस

पतंग की डोर, विशेष रूप से कांच से बने चीनी मांझा, ने मुख्य रूप से दोपहिया सवारों को संकट में डाल दिया है. हर साल दिल्ली पुलिस पतंगबाजी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करती है और मांझे की बिक्री को रोकने के लिए दुकानों का निरीक्षण करती है.

एक लाख का चालान पांच साल की कैद

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार चीनी मांझा के उपयोग, कब्जे या बिक्री में लगे लोगों को 1 लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल तक की कैद या दोनों का सामना करना पड़ता है. पतंगबाजी के लिए केवल सामान्य सूती धागे की अनुमति है. इसी तरह नोएडा में न्यू उस्मानपुर में चीनी मांझे की वजह से एक युवक की गर्दन पर गंभीर चोटें आईं थीं. पीड़ित ने अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी.

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