MP-MLA Court On Azam Khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) से बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि एक हेट स्पीच (Hate Speech Case) मामले में आजम खान को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था, अब कोर्ट ने इस पर आजम खान के पक्ष में फैसला सुनाया है.
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MP MLA court On Azam Khan Hate Speech: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर आई है. समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान एक हेटस्पीच मामले में अपनी विधायकी से हाथ धो बैठे थे. अब रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस हेटस्पीच मामले में अपना फैसला आजम खान के पक्ष में सुनाया है. कोर्ट ने सपा नेता को बाइज्जत बरी कर दिया है. सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है. इस मौके पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने हमें दोषमुक्त कर दिया है, हमें झूठे मामले में फंसाया जा रहा था… हमने पहले की अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है. अब कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आया है.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 विधानसभा चुनाव प्रचार का है जो रामपुर के मिलक से जुड़ा हुआ है, जहां पर आजम खान एक चुनावी भाषण दे रहे थे. इस दौरान आजम खान पर आरोप लगा कि उन्होंने आपत्तिजनक और आम लोगों को भड़काने वाले बयान दिए हैं. मामले की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर कोर्ट में की थी. कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया था. साल 2022 में 27 अक्टूबर को रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी और विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था.
आजम खान को मिल गई थी जमानत
हालांकि, सजा मिलने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई थी. इसके बाद रामपुर में उपचुनाव का आयोजन हुआ जिसमें बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने भारी मतों से जीत हासिल की. अब कोर्ट का फैसला आने के बाद आजम खान के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. कोर्ट ने खान को आरोपों से मुक्त कर दिया है. गौरतलब है कि साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी और आजम खान दोनों के लिए यह पॉजिटिव खबर है.