PF Account: कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ स्थितियों के कारण लोगों को जल्दी पीएफ का पैसा निकालना पड़ जाता है. ऐसे में हम यहां आपको पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, ताकी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े. आइए जानते हैं इसके बारे में...
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PF Login: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में से कुछ हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जरूर जाता है. इसके जरिए लोग रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने में आसानी महसूस करते हैं. हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ स्थितियों के कारण लोगों को जल्दी पीएफ का पैसा निकालना पड़ जाता है. ऐसे में हम यहां आपको पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, ताकी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े. आइए जानते हैं इसके बारे में...
कौन निकाल सकता है पीएफ का पैसा?
पीएफ निकालने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए. इन पात्रता मानदंड के कारण ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है.
- आप रिटायरमेंट के एक वर्ष से पहले कुल फंड का कम से कम 90 प्रतिशत निकालने के पात्र हैं.
- एक महीने की बेरोजगारी के बाद आप फंड का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं. कर्मचारी को नौकरी मिलने के बाद बची हुई रकम नए ईपीएफ में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
- आपके पास एक सक्रिय यूएएन होना चाहिए और ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए आपके बैंक विवरण आधार और पैन सहित आपके यूएएन से जुड़ा होना चाहिए.
दस्तावेज
EPF निकालने के लिए लोगों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे.
- आवेदक के केवाईसी दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)
- एक रद्द चेक या अपडेटेड बैंक पासबुक या कोई अन्य दस्तावेज जिसका उपयोग आवेदक के बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है.
- यदि कर्मचारी 5 साल की लगातार नौकरी से पहले ईपीएफ निकालता है तो आईटीआर फॉर्म 2 और आईटीआर फॉर्म 3 की आवश्यकता होती है.
- बैंक खाता डिटेल
- राजस्व टिकट यदि आप अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं.
- विधिवत भरा हुआ ईपीएफ दावा फॉर्म.
ध्यान दें
आपके ईपीएफ खाते से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड नंबर से जुड़ा होना चाहिए. ध्यान दें कि निकासी न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ आसानी से ऑनलाइन की जा सकती है. सत्यापन के लिए आपको अपने पिछले नियोक्ता या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है.
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