आयकर में राहत की उम्मीद कर रहे मध्यवर्ग को झटका, स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव
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नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में पेश मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में उम्मीद के अनुरूप सामाजिक योजनाओं और सुरक्षा पर जोर दिया, लेकिन आयकर में राहत की उम्मीद कर रहे मध्यवर्ग को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया. वित्त मंत्री ने आयकर के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में ट्रांसपोर्ट और हेल्थ एलाउएंस को जोड़कर मामूली राहत दी है. पहले आपको ट्रांसपोर्ट एलाउएंस के रूप में सालाना 19,200 रुपये और हेल्थ एलाउएंस के रूप में 15 हजार रुपये के खर्च पर कर छूट मिलती थी, जिसे इस बजट में मिलाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है. इस तरह पहले आपको 34,200 रुपए के खर्च पर कर छूट मिलती थी. अब आपको 40 हजार रुपये की छूट मिलेगी. यानी केवल 5800 रुपये पर अतिरिक्त छूट मिलेगी. वैसे सीनियर सिटिजन को पूरी 40 हजार रुपये पर छूट मिलेगी.
हम आपको समझा रहे हैं कि इससे कैसे आपको केवल मामूली फायदा मिलेगा...
इनकम 3 लाख रुपये हो तो....
अगर आपकी आय 3 लाख रुपये सालाना है और आप कोई छूट क्लेम नहीं करते हैं तो आपका कर युक्त आय 50 हजार रुपये बनता है. इसमें से आप 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. यानी आपकी कर युक्त आय 10 हजार रुपये बैठेगी, जिस पर 05 फीसदी के हिसाब से 500 रुपये कर बनेगा. पहले आपकी कर युक्त आय 15,800 रुपये होती थी जिस पर 790 रुपये का कर देना होता. इस तरह आपको 290 रुपये का फायदा हुआ.
इनकम 5 लाख रुपये हो तो....
अगर आपकी आय 5 लाख रुपये सालाना है और आप कोई छूट क्लेम नहीं करते हैं तो आपका कर युक्त आय 2.5 लाख रुपये बनता है. इसमें से आप 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. यानी आपका कर युक्त आय 2.10 लाख रुपये बैठेगी, जिस पर अब आपको 10500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा. पहले आपकी कर युक्त आय 2,15,800 रुपये बैठती थी जिस पर 10,790 रुपये कर देना पड़ता था. इस तरह आपको 290 रुपये का फायदा होगा.
इनकम 10 लाख रुपये हो तो....
अगर आपकी आय 10 लाख रुपये सालाना है और आप कोई छूट क्लेम नहीं करते हैं तो कर युक्त आय 7.5 लाख रुपये बैठती है. इसमें से आप 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. यानी कर युक्त आय 7.10 लाख रुपये बैठेगी, जिस पर आपको 1,42,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा. इस बदलाव से पहले आपकी कर युक्त 715800 रुपये होगी. जिस पर आपको 1,43,160 रुपये कर देना पड़ता था. इस तरह आपको 1160 रुपये की बचत होगी.
10 लाख से ऊपर की आय पर 1740 रुपये का फायदा
अगर आप 30 फीसदी की टैक्स स्लैब में आते हैं यानी आपका कर युक्त आय 10 लाख से ऊपर हो तो आपको 1740 रुपये रुपये का फायदा होगा. हालांकि, 5 लाख तक की सालाना आय वालों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में यह फायदा भी नहीं मिलेगा. इसकी वजह है इनकम टैक्स पर सेस का 3 से बढ़कर 4 फीसदी किया जाना.
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