Budget 2023: जब Tax पेयर्स को व‍ित्‍त मंत्री ने द‍िया था 'डेढ़ लाख' का झटका, आज तक नहीं भूल पाए लोग
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Budget 2023: जब Tax पेयर्स को व‍ित्‍त मंत्री ने द‍िया था 'डेढ़ लाख' का झटका, आज तक नहीं भूल पाए लोग

Union Budget 2023: इन बदलावों में कुछ नौकरीपेशा के ल‍िए अच्‍छे थे तो कुछ से उन्‍हें झटका लगा था. प‍िछले द‍िनों व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को नौकरीपेशा के ल‍िए अच्‍छा बताया था.

Budget 2023: जब Tax पेयर्स को व‍ित्‍त मंत्री ने द‍िया था 'डेढ़ लाख' का झटका, आज तक नहीं भूल पाए लोग

Modi Govt: फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 (FY 2023-24) का बजट व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण अब से कुछ द‍िन बाद 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट से इस बार देश के म‍िड‍िल क्‍लॉस को काफी उम्‍मीदें हैं. प‍िछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से बजट के दौरान कुछ बदलाव क‍िए गए हैं. इन बदलावों में कुछ नौकरीपेशा के ल‍िए अच्‍छे थे तो कुछ से उन्‍हें झटका लगा था. प‍िछले द‍िनों व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को नौकरीपेशा के ल‍िए अच्‍छा बताया था.

बदलाव को बहाल करने की मांग

सरकार की तरफ से ऐसा ही बदलाव व‍ित्‍त मंत्री ने साल 2022 में क‍िया गया था. इस बदलाव से टैक्‍स पेयर्स को 1 फरवरी 2022 को डेढ़ लाख रुपये का सीधा झटका लगा था. आज तक लोग उस बदलाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. बजट पेश होने के बाद लोगों से ली गई राय में भी यह सामने आया था क‍ि काश इस घोषणा को सरकार आगे बढ़ा देती तो लोगों को राहत म‍िल जाती. आख‍िर क्‍या था यह बदलाव, आइए जानते हैं.

80C के तहत डेढ़ लाख रुपये की छूट
सरकार की तरफ से नौकरीपेशा और अन्‍य लोगों को आयकर छूट का दावा करने के ल‍िए अलग-अलग सेक्‍शन में छूट दी जाती है. इन्‍हीं में से एक सेक्‍शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें बच्‍चों की ट्यूशन फी, पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC), ईपीएफ (EPF), म्‍यूचुअल फंड (ELSS), होमलोन का प्र‍िंस‍िपल अमाउंट आद‍ि क्‍लेम कर सकते हैं.

24B के तहत होम लोन के ब्‍याज पर 2 लाख की छूट
इसके अलावा सरकार आयकर की धारा 24B के तहत होम लोन के ब्‍याज पर 2 लाख रुपये की अत‍िर‍िक्‍त छूट देती है. 31 मार्च 2022 तक सेक्‍शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट म‍िलती थी. इस‍ तरह न‍ियमानुसार होम लोन के ब्‍याज पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट क्‍लेम की जा सकती थी. इस प्रावधान को सरकार ने 2019 के बजट में किफायती घरों को बढ़ावा देने के ल‍िए क‍िया था. लेक‍िन प‍िछले साल के बजट भाषण में सरकार ने इस डेढ़ लाख रुपये की अत‍िर‍िक्‍त छूट को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं क‍िया था.

क्‍या थी शर्त
सेक्‍शन 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच हुआ होना चाह‍िए था. इसमें दूसरी शर्त यह थी की प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए था. खरीदार के पास अन्‍य क‍िसी प्रकार की आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी. इन तीनों शर्तों को पूरा करने वाले लोग 31 मार्च 2022 तक 3.5 लाख रुपये तक होम लोन के ब्‍याज पर क्‍लेम कर पाते थे. इसका सबसे ज्‍यादा फायदा नौकरीपेशा को म‍िल रहा था.

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