Chittorgarh: अस्पताल ने गलत पार्किंग पर लिए 100 रु. तो आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना
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Chittorgarh: अस्पताल ने गलत पार्किंग पर लिए 100 रु. तो आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्यगण अरविन्द कुमार भट्ट, राजेश्वरी मीणा द्वारा दिए गए एक निर्णय में गीतांजलि अस्पताल उदयपुर के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना और पार्किंग शुल्क लौटाए जाने का आदेश दिया गया है.

Chittorgarh: अस्पताल ने गलत पार्किंग पर लिए 100 रु. तो आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

Chittorgarh: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्यगण अरविन्द कुमार भट्ट, राजेश्वरी मीणा द्वारा दिए गए एक निर्णय में गीतांजलि अस्पताल उदयपुर के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना और पार्किंग शुल्क लौटाए जाने का आदेश दिया गया है.

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चित्तौड़गढ़ निवासी अधिवक्ता शिवनारायण जाट अपनी शारीरीक बीमारी का इलाज और जांच कराने के लिए उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल गए थे और कार पार्किंग शुल्क 10 रुपये भुगतान कर अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करना चाहा तो बारिश के कारण गीतांजलि अस्पताल की पार्किंग में तीन-तीन फीट पानी भरा हुआ था, जिस पर अधिवक्ता ने अपनी कार अन्य सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया.

जब अधिवक्ता अपना इलाज करा कर कार के पास गए तो कार के पहिए पर एक बड़ा व्हील लॉक लगा मिला. अधिवक्ता ने पार्किंग और गीतांजलि अस्पताल के मैनेजमेंट से सम्पर्क किया तो लॉक नहीं खोला और 100 रुपए का जुर्माना वसूल किया. आयोग द्वारा गीतांजलि अस्पताल के रवैए को दोष मानते हुए पार्किंग शुल्क, जुर्माना राशि लौटाने का और 5 हजार रुपए हर्जाना राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.

Reporter- Deepak Vyas

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