Kareena Kapoor's book "Pregnancy Bible": बॉलीवुड स्टार करीना कपूर खान पर अपनी किताब "प्रेग्नेंसी बाइबल" के शीर्षक में "बाइबिल" शब्द का इस्तेमाल करने पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है. जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करीना और अमेज़न को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Kareena Kapoor Book Controversy: बॉलीवुड एक्ट्र्रेस करीना कपूर खान अपनी एक किताब को लेकर विवादों में घिर में गई है. बॉलीवुड एक्ट्र्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने हाल ही में अपनी गर्भावस्था के अनुभवों (pregnancy experiences) पर आधारित एक किताब "प्रेग्नेंसी बाइबिल" प्रकाशित की है. किताब के शीर्षक में "बाइबिल" शब्द के इस्तेमाल पर मध्य प्रदेश के एक वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि यह शब्द ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. उन्होंने करीना और किताब के विक्रेता अमेज़ॅन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
बता दें कि याचिका (petition) में एंथोनी ने पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया कि "बाइबिल" शब्द ईसाई धर्म में पवित्र ग्रंथ का नाम है और इसका इस्तेमाल किसी अन्य विषय के लिए करना गलत है. हाईकोर्ट ने एंथोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए करीना और अमेज़ॅन को 1 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल-जज बैंच ने करीना कपूर खान के साथ-साथ पुस्तक के विक्रेता, अमेज़ॅन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए वकील क्रिस्टोफर एंथोनी की याचिका पर नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने किताब की को-ऑथर अदिति शाह भीमजयानी, अमेज़न इंडिया और जगरनाट बुक्स से भी जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
इस मामले को लेकर वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने कहा " एक्ट्र्रेस करीना कपूर खान ने एक बुक लॉन्च की है. जिसका नाम 'प्रेग्नेंसी बाइबिल' है, बाइबिल शब्द ईसाई धर्म में पवित्र पुस्तक का नाम है. इसे लेकर समाज में काफी गुस्सा है. हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान और करीना कपूर खान, अमेज़ॅन को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा, उन्हें 1 जुलाई तक का समय दिया गया है. बता दें कि एंथोनी ने पहले भी करीना के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने और निचली अदालत में याचिका दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दोनों ही जगहों से निराशा मिली थी. जिसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे.