MP में धर्मांतरण रोकने शिवराज सरकार का बड़ा कदम, 60 दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1487828

MP में धर्मांतरण रोकने शिवराज सरकार का बड़ा कदम, 60 दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र

  शिवराज सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है. अब धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा.

MP में धर्मांतरण रोकने शिवराज सरकार का बड़ा कदम, 60 दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र

आकाश द्विवेदी/भोपाल:  शिवराज सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है. अब धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा. ये पत्र राज्य सरकार के रिकॉर्ड में होगा.

60 दिन पहले देना होगी जानकारी
धर्म परिवर्तन करने वालों की घोषणा पत्र राज्य सरकार के रिकॉर्ड में होगी. प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर राजपत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा. इसके लिए व्यक्ति को घोषणा पत्र भरना होगा.  यदि कोई व्यक्ति या धर्माचार्य धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी. इसके अलावा जहां धर्म संपरिवर्तन संस्कार आयोजित किया जाना है उसकी जानकारी भी देनी होगी.

लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अब शादी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी...

रिकॉर्ड सरकार के पास होंगे.
वहीं जिला मजिस्ट्रेट धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त होने की पावती देंगे. इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेंगे. धर्म परिवर्तन करने वालों घोषणा पत्र भी सरकार के पास होंगे. धर्म परिवर्तन करने वालों के रिकॉर्ड सरकार के पास होंगे. 

शादी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
गौरतलब है कि धर्मांतऱण के अलावा शिवराज सरकार लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के मामले पर कार्रवाई कर रही है. कल गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार नियम बनाने पर कर विचार कर रही है.  गृहमंत्री ने कहा कि लव जिहाद रोकने के लिए शादी कराने वाली संस्था को पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा. सरकार इस पर विचार कर रही है. क्योंकि ये लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने लिए बड़ा कदम होगा. गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब यह नहीं कि मौजूदा लव जिहाद कानून प्रभावी नहीं होगा. हम डबल प्रोटेक्शन चाहते हैं. इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है.

Trending news