ED Coal Smuggling Case: अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को मिला 12.30 AM पर पेशी का समन, लेकिन ED से हो गई ये 'मिस्टेक'
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ED Coal Smuggling Case: अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को मिला 12.30 AM पर पेशी का समन, लेकिन ED से हो गई ये 'मिस्टेक'

Money Laundering Case: मेनका गंभीर को शनिवार शाम कोलकाता एयरपोर्ट पर ईडी के अधिकारियों ने विदेश जाने से रोक दिया था और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी किया. मेनका गंभीर को करीब 9 बजे बैंकॉक की फ्लाइट लेनी थी. लुक आउट सर्कुलर के आधार पर उन्हें इमिग्रेशन क्लीयरेंस नहीं मिला. 

ED Coal Smuggling Case: अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को मिला 12.30 AM पर पेशी का समन, लेकिन ED से हो गई ये 'मिस्टेक'

Meneka Gambir ED Probe: प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पेशी का समन भेजा. लेकिन स्थिति उस वक्त अजीबोगरीब हो गई, जब रिश्तेदार ईडी के दफ्तर तो पहुंच गई लेकिन वह बंद मिला.

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर को कोयला तस्करी मामले में ईडी ने बीती रात 12.30 बजे पेश होने को कहा था. जब वह दिए गए समय पर वहां पहुंचीं तो एजेंसी का दफ्तर बंद था और वहां कोई अधिकारी भी नहीं था. हालांकि बाद में ईडी ने गलती सुधारते हुए उन्हें ताजा समन जारी किया है. पिछले समन में 12.30 PM की जगह 12.30 AM छप गया था.

विदेश जाने की नहीं मिली थी इजाजत

सूत्रों के मुताबिक, मेनका गंभीर को शनिवार शाम कोलकाता एयरपोर्ट पर ईडी के अधिकारियों ने विदेश जाने से रोक दिया था और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी किया. मेनका गंभीर को करीब 9 बजे बैंकॉक की फ्लाइट लेनी थी. लुक आउट सर्कुलर के आधार पर उन्हें इमिग्रेशन क्लीयरेंस नहीं मिला. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मेनका को इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने रोक दिया और फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित किया. इसके बाद वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और मेनका को यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. 

बंद मिला एजेंसी का दफ्तर

सूत्रों के अनुसार, इसके बाद ईडी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित अपने दफ्तर में पेशी का समन सौंपा. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पश्चिम बंगाल में कथित कोयला चोरी के मामले से जुड़ा है. लेकिन जब मेनका ईडी के समन पर वहां पहुंची तो दफ्तर ही बंद मिला. इसके बाद वह कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चली गईं.

ईडी ने अभी तक इस मामले में गंभीर से पूछताछ नहीं की है. सीबीआई ने पहले इस मामले में उनसे पूछताछ की थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अगस्त में ईडी को दिल्ली के बजाय कोलकाता में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में गंभीर से पूछताछ करने का निर्देश दिया था. साथ ही उसने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक गंभीर के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का भी निर्देश दिया था.

अभिषेक-रुजिरा से हो चुकी है पूछताछ

गंभीर ने ईडी के समन को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें कथित कोयला घोटाला मामले के संबंध में पांच सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया और उन्होंने अदालत से एजेंसी को कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. ईडी ने पहले इस मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ की थी.

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