Gratuity and Pension Rule: केंद्र सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए बदला न‍ियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी!
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Gratuity and Pension Rule: केंद्र सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए बदला न‍ियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी!

Gratuity and Pension: सरकार की तरफ से न‍िर्देश द‍िया गया था क‍ि यद‍ि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिया गया है.

Gratuity and Pension Rule: केंद्र सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए बदला न‍ियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी!

Gratuity and Pension Rule: मोदी सरकार की तरफ से प‍िछले द‍िनों कर्मचार‍ियों की पेंशन और ग्रेच्‍युटी से जुड़े न‍ियम में बदलाव क‍िया गया है. सरकार ने मार्च 2023 में डीए का ऐलान क‍िया था. इसका एर‍ियर कर्मचार‍ियों को 1 जनवरी से द‍िया गया था. अब सरकार की तरफ से स‍ितंबर या अक्‍टूबर में डीए हाइक का फ‍िर से ऐलान क‍िया जाएगा. लेक‍िन आपको बता दें सरकार ने प‍िछले द‍िनों केंद्रीय कर्मचारियों के ल‍िए सख्‍त चेतावनी जारी की जा चुकी है. कर्मचार‍ियों के इसे अनदेखा करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी से वंचित रहना पड़ सकता है.

पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश

सरकार की तरफ से न‍िर्देश द‍िया गया था क‍ि यद‍ि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिया गया है. फ‍िलहाल यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा. लेकिन भव‍िष्‍य में इसे राज्‍य भी लागू कर सकते हैं.

नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया
केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं. इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि यद‍ि केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.

कौन करेगा कार्रवाई
- ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं. उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
- ऐसे सचिव जो संबंध‍ित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो. उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
- यद‍ि कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो कैग को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार है.

जानिए कैसे होगी कार्रवाई
- इस न‍ियम के अनुसार नौकरी के दौरान यद‍ि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इस बारे में जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा.
- यद‍ि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होंगे.
- अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है. इसके बाद वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है.
- प्राध‍िकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी या कुछ समय के लिए रोक सकता है.

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