Driving Licence बनवाने के लिए RTO जाने से मिली छुट्टी! आया नया नियम
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Driving Licence बनवाने के लिए RTO जाने से मिली छुट्टी! आया नया नियम

Driving Licence: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. इसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना होगा.

Driving Licence बनवाने के लिए RTO जाने से मिली छुट्टी! आया नया नियम

How To Apply For Driving Licence: केंद्र सरकार की ओर से उन लोगों को राहत दी गई है, जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाह रहे हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आप आरटीओ के चक्कर काटे बिना और आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, तो अब ऐसा संभव है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. इसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना होगा. टेस्ट में सफल रहने वाले के बाद योग्य उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. 

इससे लोगों को आरटीओ जाने और DL बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी. केंद्र या राज्य परिवहन विभाग ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करेंगे. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए नामांकन करना होगा और उनके द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. एक बार जब उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेगा, तो प्रशिक्षण केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आरटीओ बिना किसी परीक्षण के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस जारी कर देगा.

प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे. जो लोग प्रशिक्षण केंद्रों पर परीक्षा पास कर सकते हैं, उन्हें परीक्षण के लिए आरटीओ आए बिना ही लाइसेंस जारी किया जाएगा. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और मध्यम तथा भारी वाहनों (एचएमवी) के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं. एलएमवी के लिए प्रशिक्षण की कुल अवधि 29 घंटे होगी, जिसे पाठ्यक्रम शुरू होने से चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

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