Umar Khalid Bail: उमर खालिद ने अपने चचेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Umar Khalid Bail: दिल्ली दंगा मामले में मुल्जिम उमर खालिद को आज यानी 18 दिसंबर को दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. उमर खालिद ने अपने चचेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी. कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है.
दिल्ली दंगा में बनाया गया है मुल्जिम
दरअसल, दिल्ली में साल 2020 में दंगा हुआ था. जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में उमर खालिद, मीरान हैदर समेत कई लोगों को मुल्जिम बनाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने उमर खालिद को 13 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था. उमर खालिद तब से ही जेल में ही बंद हैं.
UAPA के तहत दर्ज है मुकदमा
खालिद पर आईपीसी, 1967 आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं. उमर खालिद सु्प्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का भी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी थी. इसके बाद उमर खालिद ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी.
कई बार जमानत याचिका खारिज
उमर खालिद के मामले पर अब तक कई दौर की सुनवाई हो चुकी है. कभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं तो कभी जजों ने खुद ही मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. दिल्ली दंगों के एक अन्य मुल्जिम शरजील इमाम को भी जमानत नहीं मिल पाई है. उसने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी.