दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लांड्रिंग केस; कोर्ट ने चार्ज शीट का संज्ञान लेने पर आदेश रखा सुरक्षित
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दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लांड्रिंग केस; कोर्ट ने चार्ज शीट का संज्ञान लेने पर आदेश रखा सुरक्षित

Delhi Waqf Board Money Laundering case: आम आदमी पार्टी (आप) के ओखला विधायक अमानतउल्लाह खान पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमेन रहने के दौरान कई तरह से अनियमितता बरती थी. जिसमें कर्मचारियों को अपॉइंटेड करने और जायदाद को पट्टे पर देने का मामला शामिल हैं.

 

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लांड्रिंग केस; कोर्ट ने चार्ज शीट का संज्ञान लेने पर आदेश रखा सुरक्षित

Delhi Waqf Board Money Laundering case: देश की राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड ( Waqf Board ) से जुड़े मनी लांड्रिंग केस के एक मामले में  ईडी ( Enforcemnet Department ) के चार्ज शीट का संज्ञान लेने के सिलसिले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में इल्जाम लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड ने आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला विधायक अमानतउल्लाह खान ( Amanatullah Khan ) के चेयरमेन रहने के दौरान कई तरह से अनियमितता बरती थी. जिसमें कर्मचारियों को अपॉइंटेड करने और जायदाद को पट्टे पर देने का मामला शामिल हैं.

वहीं, इस मामले में स्पेशल जज राकेश सयाल ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद 19 जनवरी के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया.  ईडी ने दावा किया कि प्रॉसिक्यूशन की शिकायत में नामित पांच इदारों के खिलाफ काफी सबूत हैं, जिसमें विधायक खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी भी शामिल हैं.

ओखला विधायक खान को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है. एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ दूसरे के आहाते में छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती करके गैरकानूनी तरीके से काफी पैसा प्राप्त किया है. साथ ही उसने अपने सहयोगियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया है.
 
ED ने कहा कि कर्मचारियों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती और साल 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा नाजायज और पर्सनल फायदे हासिल करने से जुड़े मामले में तलाशी ली गई. इस समय के दौरान खान वक्फ बोर्ड के चेयरमेन थे. बता दें कि मनी लांड्रिंग का यह मामला CBI की एक FIR और दिल्ली पुलिस के शिकायत से उपजा है.

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