नई दिल्लीः Uttarakhand UCC Live in Relationship Bill: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली BJP सरकार अपने चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के विशेष सत्र में आज मंगलवार 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश करेगी. इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई सारे प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई युगल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे तय मापदंड के अनुसार आर्थिक दंड से लेकर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. बहरहाल, आइए एक नजर डालते हैं कि UCC में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या प्रावधान रखे गए हैं.
साथ रहने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो अब दो लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. अगर कोई युगल इस मापदंड को फॉलो नहीं करता है, तो उसे छह महीने की जेल या फिर 25 हजार जुर्माने या फिर दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो UCC लागू होने के बाद केवल वयस्क महिला और वयस्क पुरुष ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं.
अभिभावक को बताना होगा रिलेशनशिप स्टेटस
इसके अलावा पुरुष और महिला का अविवाहित होना जरूरी है. साथ ही वह पहले से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हों. लिव इन में रहने वाले युगल को रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकरण की रसीद मुहैया कराई जाएगी और उसी रसीद के आधार पर युगल को किराये पर घर, हॉस्टल या पीजी मिलेगा. साथ ही पंजीकृत युगल की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा उसके अभिभावक को दी जाएगी.
ब्रेकअप का भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन
UCC के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज मानें जाएंगे और उसे जैविक संतान जैसे सभी अधिकार प्राप्त होंगे. वहीं, अगर युगल सहमति से अलग होना (ब्रेकअप) चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. बता दें कि जब एक महिला और एक पुरुष बिना शादी किए एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो इस तरह के संबंध को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है. मौजूदा समय में इस तरह के रिश्तों में काफी बढ़ोतरी हो रही है और इस तरह के रिश्तों से अक्सर धोखे की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही हैं.
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