Mumbai News: मालिक को नशीली गोलियां खिलाई और करोड़ों का हीरा चुराकर भाग गए नौकर, छोटे से क्लू से मुंबई पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

Police arrested two servant: मुंबई में मालिक के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर घर में रखे करोड़ों की कीमत के हीरे के जेवर लेकर फरार हो गए. मामले की जांच कर रही पुलिस ने छोटे से क्लू के जरिए आरोपियों को बिहार से दबोचा है.

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Feb 20, 2024, 10:35 AM IST
Mumbai News: मालिक को नशीली गोलियां खिलाई और करोड़ों का हीरा चुराकर भाग गए नौकर, छोटे से क्लू से मुंबई पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

नई दिल्ली: मायानगरी कही जाने वाली मुंबई से हैरान कर देने वाली वारदात का पुलिस ने छोटे से क्लू पॉइंट से पर्दाफाश कर दिया है. मुंबई में दो नौकरों ने अपने मालिक के खाने में नशीली गोलियां मिलाकर उसके बेहोश होने के बाद घर में रखे करीब ढाई करोड़ के हीरे को चुराया और मुंबई से फरार हो गए.

होश आने के बाद फिर उड़े होश
मालिक को होश आया, तो सच्चाई जान उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. पीड़ित मालिक ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. अब पुलिस ने ढाई करोड़ के हीरे को चोरी करने वाले दो आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है. पढ़िए खबर विस्तार से...

यह है पूरा मामला
बीते 11 फरवरी को पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके घर में रखे करोड़ों रुपये के कीमती जेवर घर से गायब हैं. पीड़ित ने बताया कि उनके घर में काम करने वाले दो नौकरों ने उनके खाने में नशीला पदार्थ दे दिया. खाना खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया. होश में आने के बाद देखा कि उनके घर से करीब ढाई करोड़ रुपये की कीमत के हीरे से बने जेवर गायब हैं. होश में आने के आने के बाद सभी को उलटी हो रही थी. इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था. मामले की शिकायत करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. 

ऐसे पकड़े गए आरोपी
सेठ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर घर से ढाई करोड़ के जेवर चुराकर आरोपी फरार हो गए. वहीं जांच कर रही पुलिस टीम ने सोमवार को आधार कार्ड के डेटा से आरोपियों की बिहार से धरपकड़ की है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजा यादव और शत्रुघ्न कुमार के रूप में हुई है. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले राजा यादव और शत्रुघ्न के खिलाफ पुलिस ने IPC 328 और 382, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. 

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