DL Process: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, इस आसान सी ट्रिक की बदौलत आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.
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DL Online Process: DL Application Process: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कुछ साल पहले तक किसी झंझट से कम नहीं हुआ करता था, दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान लोगों को कई बार RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) के चक्कर काटने पड़ते थे, हालांकि अब ऐसा नहीं करना पड़ता है, आप बड़ी ही आसानी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे. अब आप ऑनलाइन आवेदन करके बड़ी ही आसानी के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बेहद ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं.
बेहद आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
अगर आपको अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है. आपको बस कुछ स्टेप्स की फॉलो करने पड़ेंगे और और उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है. दरअसल भारत सरकार ने डिजिटलाइज ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है जिससे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भरना बेहद ही आसान हो गया है और पहले जहां पर आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में लाइन लगानी पड़ती थी और भीड़ में धक्के खाने पड़ते थे, अब यह काम आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से कर सकते हैं. अगर आप भी पहली बार लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज हम आपको ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं.
क्या है प्रोसेस
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा.
अब स्टेट चुनना होगा और लर्नर लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा.
लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्शन आएगा जहां आधार की डिटेल्स के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
अब मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट का विकल्प चुनना होगा. पेमेंट फेल होने पर आपको 50 रुपए फीस दोबारा भरनी होगी.
इस प्रॉसेस से अप्लाई करने के करीब 7 दिनों के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा. लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा.