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हाल ही में दूरसंचार विभाग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपातकालीन स्थितियों में संचार की निगरानी के लिए जारी किए जाने वाले इंटरसेप्शन ऑर्डर के नए नियम बताए गए हैं. इन नियमों के तहत, राज्य स्तर पर केवल पुलिस महानिरीक्षक या उससे उच्च पद के अधिकृत अधिकारी ही ये आदेश जारी कर सकते हैं. यदि कोई आपातकालीन आदेश दिया जाता है, तो उसे सात कार्य दिवसों के भीतर उचित अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए.
अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो दिन में नष्ट होगा डेटा
यदि ऐसा नहीं होता है, तो किसी भी इंटरसेप्ट किए गए संदेश का उपयोग नहीं किया जा सकता है और उन्हें दो दिनों के भीतर नष्ट कर दिया जाना चाहिए. अगर दूर-दराज के इलाकों में अधिकारी आदेश नहीं दे पाते हैं, तो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी या राज्य सरकार के बड़े पुलिस अधिकारी (महानिरीक्षक या उससे ऊपर) ऐसा कर सकते हैं.
कौन है ऑर्डर इशू करने वाली एजेंसी?
केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अलग-अलग अधिकारी इन आदेशों की पुष्टि करेंगे. केंद्र सरकार के लिए, ये केंद्रीय गृह सचिव हैं, और राज्य सरकार के लिए, ये गृह विभाग सचिव हैं. अगर बहुत जरूरी हो, तो केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी (संयुक्त सचिव) भी आदेश दे सकते हैं.
एक बार आदेश की पुष्टि हो जाने के बाद, सात दिनों के अंदर एक कमेटी इसे चेक करेगी. देश के स्तर पर, इस कमेटी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे, और इसमें कानून और दूरसंचार के बड़े अधिकारी होंगे. राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव इस कमेटी के प्रमुख होंगे, और इसमें राज्य कानून सचिव, राज्य सरकार का एक और बड़ा अधिकारी, और गृह सचिव शामिल होंगे.