Learner's DL: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, इसके लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है जिसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे.
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Learner's DL Application: अगर आपने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाया है और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. लर्नर्स लाइसेंस बनवाने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस नहीं पता है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज हम आपको लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये प्रोसेस बेहद ही आसान है और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (LLR) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं.
2. "ऑनलाइन सेवाएं" टैब पर क्लिक करें.
3. "लर्निंग लाइसेंस" लिंक पर क्लिक करें.
4. अपना राज्य चुनें.
5. "आवेदक" विकल्प चुनें.
6. अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
7. "जनरेट ओटीपी" पर क्लिक करें.
8. अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
9. "सबमिट" पर क्लिक करें.
10. अब आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा.
11. आवेदन पत्र में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा योग्यता, पता और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.
11. अपने पासपोर्ट आकार के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
12. "फीस" टैब पर क्लिक करें.
13. अपनी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.
14. "सबमिट" पर क्लिक करें.
15. आपका आवेदन जमा हो जाएगा। आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1.आधार कार्ड
2.पासपोर्ट आकार का फोटो
3.हस्ताक्षर
4.शुल्क
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया आमतौर पर 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है.