ITR Filing Update: आईटीआर फाइलिंग के समय आपसे किसी प्रकार की गलती होने पर विभाग की तरफ से रिफंड प्रोसस नहीं किया जाता. इसके लिए जरूरी है कि आप आमतौर पर होने वाली इन गलतियों और कारणों के प्रति जागरूक हो जाए.
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Income Tax Refund: क्या आपने इस बार 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल (ITR Filing) कर दिया है और अब तक आपका रिफंड नहीं मिला है तो यह खबर आपके काम की है. रिफंड को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यह भी संभव है कि आपसे किसी प्रकार की गलती होने पर विभाग की तरफ से आईटीआर रिफंड प्रोसस नहीं किया जाता. इसके लिए जरूरी है कि आप भी आमतौर पर होने वाली इन गलतियों और कारण के प्रति जागरूक हो जाए. ऐसे में आपका रिफंड नहीं मिलने के एक नहीं कई कारण हो सकते हैं. आइए जानें क्या?
आईटीआर प्रोसेस्ड हुआ या नहीं
सबसे पहले आपका यह जांच करना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका आईटीआर प्रोसेस्ड किया या नहीं. आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा. इसके लिए आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने आईटीआर का स्टेटस चेक करना होगा.
क्या रिफंड के लिए योग्य हैं आप?
यह आयकर विभाग की तरफ से तय किया जाता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के बाद आपका आईटीआर रिफंड बन रहा है या नहीं. अगर विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है तो आपको आईटीआर रिफंड मिलेगा. आयकर विभाग के अनुसार यदि आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस हो चुका है तो रिफंड आमतौर पर चार से पांच हफ्ते के अंदर जमा हो जाता है.
यह भी जरूरी कदम
आईटीआर रिफंड पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट प्री-वेलिडेट होना चाहिए. यदि बैंक अकाउंट पहले से वेलिडेट नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. इसके अलावा विभाग की तरफ से सलाह दी जाती है कि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में आपका एक जैसा होना चाहिए. इसके अलावा बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी वैलिड होना चाहिए.
आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन जरूरी
रिफंड पाने के लिए आपके आयकर रिटर्न को ई-वेरिफिकेशन होना जरूरी है. नए नियमों के अनुसार, आपको अपना आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. अगर आपने भूल से भी अपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आप आईटीआर रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे.
क्या आपका बकाया बाकी है
यदि आपके ऊपर पिछले वित्तीय वर्ष का किसी भी तरह का बकाया है तब भी आपके आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है. यदि कोई बकाया है तो आपका रिफंड उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा. इसकी जानकारी आपको सेक्शन 143(1) के तहत जारी नोटिस के जरिये दी जाएगी.