SC on Punjab Government: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में नकली शराब के फैलते जाल पर चिन्ता जाहिर की है. कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि अवैध भट्टियों पर कोई कार्रवाई न होने की सूरत में स्थानीय पुलिस की जवाबदेही तय की जाए.
Trending Photos
SC Reaction on Punjab: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाव में नकली शराब के फैलते जाल पर चिन्ता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि सीमावर्ती पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब का जाल युवाओं का और देश को बर्बाद कर देगा. जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने बेंच ने कहा कि ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है. हालात ये है कि पंजाब ये हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है. अगर कोई पड़ोसी देश, भारत को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए युवाओं को इस जाल में फंसा कर ऐसा करना बहुत आसान है. कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि अवैध भट्टियों पर कोई कार्रवाई न होने की सूरत में स्थानीय पुलिस की जवाबदेही तय की जाए.
2 साल में 34 हजार से ज्यादा FIR!
कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि 2 साल में 34,767 FIR दर्ज हुई है. क्या ये हैरान कर देने वाला नहीं है! सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हुई है, कितने मामलों में चार्जशीट दायर हुई है. नकली शराब के इस गोरखधंधे पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
पंजाब सरकार का जवाब
पंजाब सरकार की ओर से वकील अजित कुमार सिंहा ने कोर्ट को बताया कि शराब की अवैध भट्टियों पर राज्य सरकार का एक्शन जारी है. 13 हजार से ज्यादा भट्टियों को खत्म किया गया है और तकरीबन 10 से 20 करोड़ रुपये उनसे वसूले गए है. विभिन्न एफआईआर को आपस में जोड़कर तीन चार्जशीट दायर की गई है. राज्य के सीमावर्ती इलाको में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा
कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वो विस्तृत हलफनामा दायर कर बताए कि नकली शराब के गोरखधंधे पर रोक लगाने के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे है. कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी कि जब्त की गई रकम का इस्तेमाल शराब और ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने में होना चाहिए.
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं