Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को जारी रखा है. अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वह विवादित एक तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिए अदालत में पेश करे.
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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को जारी रखा है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वह विवादित एक तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिए अदालत में पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह अपने संभावित अंक बताए और उसका एक सवाल सही माना जाए तो क्या वह मेरिट में जा सकते हैं. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विवादित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 125 के तकनीकी होने के कारण उसे नए सिरे से देखा जाए. इस पर अदालत ने आगामी सुनवाई पर अदालत के सहयोग के लिए विशेषज्ञ को बुलाया है. याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. इसके बाद पदों की संख्या को बढाकर 3415 कर दिया. भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई और प्रथम उत्तर कुंजी 2 फरवरी 2024 को जारी हुई.
इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई और एक जुलाई 2024 को परिणाम घोषित कर उत्तर कुंजी भी जारी की गई. इसमें करीब 10 प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी बदल दिए गए. इसके अलावा कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. इसके चलते प्रार्थी के भर्ती में कम अंक आए. इसलिए विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए. वहीं बोर्ड की ओर से नियुक्तियां दी गई तो भर्ती में तीसरे पक्षकार के भी अधिकार सृजित हो जाएंगे. इसलिए भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई जाए.
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