जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, कैम्बे ग्रांड होटल पर 1.11 लाख रुपए हर्जाना
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जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, कैम्बे ग्रांड होटल पर 1.11 लाख रुपए हर्जाना

राजस्थान के जयपुर में फैमिली होलिडे क्लब स्कीम की मेंबरशिप लेने और बुकिंग की राशि जमा करने पर भी दुबई भेजने के मामले में कोर्ट ने परिवादी की शिकायत पर क्लब पर हर्जाना लगाया है.

 

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, कैम्बे ग्रांड होटल पर 1.11 लाख रुपए हर्जाना

Jaipur News : राजस्थान के जयपुर में जिला उपभोक्ता आयोग-तृतीय ने फैमिली हॉलिडे क्लब की मेंबरशिप के लिए 1.40 लाख रुपए लेने और पैकेज की बुकिंग करने के बाद भी परिवादी को दुबई नहीं घुमाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए,  कैम्बे ग्रांड होटल और अन्य पर 1.11 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

आयोग ने विपक्ष को निर्देश दिए हैं कि वो क्लब मेंबरशिप के लिए परिवादी से वसूली राशि 1.40 लाख रुपए भी उसे लौटाए. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर और सदस्य सीमा शर्मा ने ये आदेश सुनील कुमार मीणा के परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि विपक्षी ने वादा करने के बाद भी परिवादी को सेवाएं नहीं दी, इसलिए वो विपक्षी से अपनी मेंबरशिप राशि लेने का हकदार है.

मामले के अनुसार, परिवादी ने विपक्षी के प्रतिनिधि से 2 जुलाई 2018 को एक फैमिली होलिडे क्लब स्कीम की मेंबरशिप ली. इस मेंबरशिप के लिए उसने 1.40 लाख रुपए विपक्षी को दिए. विपक्षी ने उसे कहा कि 45 दिन में उसे वेलकम किट मिल जाएग. जिस पर उसने दुबई जाने के लिए पैकेज बुकिंग करा दी, लेकिन विपक्षी ने उसे वेलकम किट ही नहीं भेजा, जिसके चलते परिवादी को दुबई ट्यूर रद्द करना पड़ा.

विपक्षी होटल और अन्य के इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए, उसकी जमा मेंबरशिप राशि का हर्जाना दिलाने का आग्रह किया.

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