Rajasthan News : RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने के आरोपी नसीब चौधरी के घर पर चलेगा बुल्डोजर
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Rajasthan News : RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने के आरोपी नसीब चौधरी के घर पर चलेगा बुल्डोजर

Jaipur news: जयपुर के एक मंदिर में गुरुवार देर रात चाकूबाजी में करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए थे. घायल आरएसएस (RSS) के स्वयंसेवक बताए जा रहे हैं. शरद पूर्णिमा पर खीर वितरण के दौरान ये हमला हुआ था. चाकूबाजी में घायलों को SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है था. अब बताया जा रहा है, कि इस मामले के आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुल्डोजर चलेगा. इसके लिए प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है.

 

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Jaipur news: जयपुर के एक मंदिर में गुरुवार देर रात चाकूबाजी में करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए थे. घायल आरएसएस (RSS) के स्वयंसेवक बताए जा रहे हैं. शरद पूर्णिमा पर खीर वितरण के दौरान ये हमला हुआ था. चाकूबाजी में घायलों को SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है था. अब बताया जा रहा है, कि इस मामले के आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुल्डोजर चलेगा. इसके लिए प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है.

बता दें, कि जयपुर में गुरुवार रात को शरद पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में बवाल मच गया था. इस दौरान हुई चाकूबाजी में 8-10 लोग घायल हो गए थे. घायल आरएसएस (RSS) यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बताए जा रहे हैं थे. चाकूबाजी में घायलों को SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था. अस्पताल में हिंदूवादी संगठनों की भारी भीड़ जुट गई थी. बताया जा रहा है, कि ये हमला उस समय हुआ था, जब हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और प्रसाद वितरण हो रहा था. झगड़े के कारण एक पक्ष ने धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया था. 

मामला करणी विहार इलाके का है,  जहां हमले से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करके हंगामा किया था. बताया जा रहा है कि दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी हुई थी. बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करके उनका हाल जाना. उन्होंने दोषियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था. राठौड़ ने कहा था, 'राजस्थान में कानून का राज होगा. आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा'. अब प्रशासन आरोपी  नसीब चौधरी के घर पर बुल्डोजर चलाया जाएगा.

क्या लिखा है आदेश में 

उपायुक्त जोन कार्यालय से प्राप्त प्रोफार्मा रिपोर्ट के अनुसार, आप द्वारा आवासीय योजना रजनी बिहार में पुराना मंदिर की साइड की तरफ भगका 20X35 ' फीट में कमरे का स्थाई सुविधा क्षेत्र की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है, जो अवैध है.

लेटर में आगे लिखा है, कि '1 दिवस जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत निर्माण करना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 72 के अन्तर्गत अपराध किया है जो एक वर्ष तक के साधारण कारावास एवं एक लाख रुपये के जुमनि से दण्डनीय है. अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि आप घण्टे /दिन. अपना अतिक्रमण हटा लेवें और जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखित में सूचना देवें. यदि अपको इसमें कुछ आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति दिनांक 28/10/9024 को . प्रस्तुत करे जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हो ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सकें.'

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