धौलपुर: 10 साल नाबालिग के साथ अश्लील हरकत, दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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धौलपुर: 10 साल नाबालिग के साथ अश्लील हरकत, दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर न्यूज: धौलपुर में 10 साल नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

धौलपुर: 10 साल नाबालिग के साथ अश्लील हरकत, दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के कंचनपुर पुलिस थाने पर साल 2021 में दर्ज हुए दस वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 21 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

कुल्हाड़ी से काटने की दी धमकी

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पर एक परिवादी ने 25 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.जिसमे उसने बताया कि 21 मई 2021 को उसकी दस वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत से घर जा रही थी.तभी रास्ते में मुल्जिम अनार सिंह उसे दस रूपये का नोट देकर उसे  ले गया.जहां मुल्जिम अनार सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और मुल्जिम ने पीड़िता से कहा कि अगर घर पर किसी को बताया तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा.

मोबाइल से बनाया वीडियो

घटना का मौके पर मौजूद एक लडके ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया. जिसका पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर पुलिस थाना पर परिजन ने मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम अनार सिंह पुत्र सूखाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.

मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 12 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरूवार को मुल्जिम अनार सिंह पुत्र सूखाराम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में चार वर्ष का कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 342 में एक माह के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को 21 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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