धौलपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला, मुजरिम को बीस साल के कठोर कारावास की सजा
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धौलपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला, मुजरिम को बीस साल के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर न्यूज: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

धौलपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला, मुजरिम को बीस साल के कठोर कारावास की सजा

Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के मामले में  आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का हैं.महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.जिसमें उसने बताया कि 16 मई 2019 की रात को वह अपने घर पास बने चबूतरे पर सो रहा था. तभी बेटी की रोने और चिल्लाने की आवाज सुन कर वह जाग गया तो देखा कि उसकी 9 वर्षीय मासूम बेटी खून से लथपथ अवस्था में मिली. 

खून से लथपथ अवस्था में बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. बेटी ने अस्पताल में उपचार के दौरान परिजनों को बताया कि प्रवेश उर्फ पिर्रे ने उसे टॉफी देने के बहाने यह सब कुछ किया हैं.मासूम के परिजनों ने महिला पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने मासूम का कराया मेडिकल

पुलिस ने मासूम का मेडिकल कराया और बयान दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया. पुलिस ने आरोपी प्रवेश उर्फ पिर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह नाबालिग निकला. पुलिस ने बालक को निरुद्ध कर किशोर न्यायालय में पेश किया और आरोप पत्र पेश किया. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि किशोर न्यायालय ने बालक प्रवेश उर्फ पिर्रे के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेज दी.

आरोपी को 20 साल की सजा

जहां कोर्ट में मुल्जिम प्रवेश के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई हुई.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश किये गए.प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुल्जिम प्रवेश उर्फ पिर्रे पुत्र मान सिंह को आईपीसी की धारा 376(एबी) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (एम) 6 में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.

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