CAA Notification: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) आज यह कानून तो लागू हो गया लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि सीएए कानू के तहत नागरिकता पाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करना है. आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है.
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CAA Rules 2024: मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 में पारित किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. यह कानून 10 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया था. लेकिन, पांच साल से यह कानून लागू नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया था. आज गृह मंत्रालय ने इस कानूग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है. अब इस कानून के तहत आवेदन भारत की नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
आवेदन करने का तरीका
आज यह कानून तो लागू हो गया लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि सीएए कानू के तहत नागरिकता पाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करना है. इस एक्ट के तहत नागरिकता पाने के लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इनको सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रुल्स 2024 नाम दिया गया है. गृह मंत्रालय के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी भी जानकारी दी है. सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लेकर आएगी.
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (PIBHomeAffairs) March 11, 2024
किन लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता
1. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदक को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक होना चाहिए.
2. आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत में 5 साल तक निवास करना जरूरी है.
3. साथ ही सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से भारत में रहना चाहिए.
The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.
With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024
गृह मंत्री ने जारी किया नोटिफिकेशन
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कानून के बारे में 39 पेज का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस कानून के बारे में विस्तार से बताया गया है.