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राहुल सिंह राठौर/उज्जैन: राज्य शासन के निर्देशन में जिला पुलिस लगातार गुंडे, (goons) माफियाओं, (mafias) मादक पदार्थ (drugs) की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है. मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल ड्रग्स माफियाओं को नेस्तनाबूद (nestless) करने में उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 11 कुख्यात ड्रग तस्करों को PIT N.D.P.S एक्ट के तहत जेल में बंद करने की कार्रवाई की गई है. जिसका खुलासा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है.
जानिए क्या कहा एसपी ने
एसपी सचिन कुमार व एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जोन के जिलों में पुलिस द्वारा विकसित डेटाबेस तैयार कर उनका विश्लेषण किया गया. जिसमें उज्जैन के आरोपी कालू, चिलम व जुबेर पर कार्रवाई की गई. मंदसौर के शानू लाला, जाउद्दीन खानशेर और आसिफ लाला पर कार्रवाई की गई. वहीं नीमच के गोपाल, मुमताज, रहीस एवं हुसैन पर कार्रवाई की गई. सभी आरोपियों को लंबे वक्त के लिए इंदौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है. इन तस्करों के संपर्क अन्य राज्यों में भी पाए गए हैं. आरोपियों की अवैध संपत्ति की जानकारी भी एकजुट की जा रही है. जिससे इनकी अवैध गतिविधियों पर हमेशा के लिए अंकुश लगाया जा सकेगा.
क्या है PIT N.D.P.S एक्ट
स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार अधिनियम 1988 (Prevention of lllieit Traffic in Narcotic drugs and psychotropic substancec Act 1988) की कार्रवाई ऐसे आदतन एवं शातिर माफिया तस्कर के विरुद्ध की जाती है, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर समाज के युवाओं व आम जनता को नशे के लिए प्रेरित करते हैं. जिसके कारण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है. माफिया निरंतर सक्रिय होकर मादक पदार्थों का परिवहन तस्करी विक्रय करता है. आने वाले समय में माफिया मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहने की पूरी संभावना रखता है. ऐसी स्थिति में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस धारा 3(1) के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर माफिया तस्कर को जेल में निरुद्ध करने की कार्रवाई करती है.
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