मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर पद के लिए 10 दिसंबर 2020 को ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. यह प्रक्रिया ही चुनाव में लागू होगी.
Trending Photos
भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है. वहीं नगर निगम में महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी. ऐसे में हम आपको बता रहे है कि प्रदेश के 16 नगर निगमों से कौन सा नगर निगम किस वर्ग के लिए आरक्षित है.
दरअसल, नगर निगम के महापौर पद के लिए 10 दिसंबर 2020 को ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 16 नगर निगम में से ओबीसी-4, एससी-2, एसटी-1 के लिए रिजर्व की गई हैं. जिनमें से ओबीसी की दो और एससी की एक सीट (महिला) के लिए आरक्षित है.
ऐसी है नगर निगम में महापौर आरक्षण की स्थिति
पिछली बार बीजेपी को मिली थी जीत
बता दें कि पिछली बार सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली थी. बता दें कि इस बार भी नगर निगम में महापौर के चयन के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लागू हुई है, यानि महापौर का चयन जनता ही करेगी. लेकिन नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चयन पार्षद करेंगे.
ये भी पढ़ेंः जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी, OBC, SC-ST को मिली इतनी सीटें
WATCH LIVE TV