Ravidas Swarozgar Yojana MP: शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस,शिवराज सरकार की इस योजना से मिलेंगे 50 लाख,जानें पात्रता
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Ravidas Swarozgar Yojana MP: शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस,शिवराज सरकार की इस योजना से मिलेंगे 50 लाख,जानें पात्रता

Ravidas Swarozgar Yojana All Details: यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको शिवराज सरकार की संत रविदास स्वराज रोजगार योजना से लोग मिल जाएगा.जिसकी मदद से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो आइए हम आपको इस योजना के बारे में सबकुछ बताते हैं.

Madhya Pradesh Sant Ravidas Swarozgar Yojana

Madhya Pradesh Sant Ravidas Swarozgar Yojana : आप तो जानते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा है और इसी के चलते पिछले कुछ सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ रही है. जाहिर सी बात है कि इतनी जनसंख्या वाले देश में सबको सरकारी नौकरी और यहां तक की प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती ,लेकिन नौकरी के अलावा भी जिंदगी का गुजारा हो सकता है. 

आप खुद का काम करके भी अपना जीवन चला सकते हैं. इसके लिए देश की सभी सरकारें नागरिकों की मदद करती हैं. मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी कड़ी में कई योजनाएं बनाईं हैं और उनमें से एक संत रविदास स्वरोजगार योजना है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है.

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रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 
इसी साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती के अवसर पर संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है और इसी के चलते अनुसूचित जाति के लोगों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कम ब्याज दर में लोन उपलब्ध कराया जाता है. ताकि वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और नौकरी मांगने के बजाय दूसरों को भी नौकरी दे सके.

 

संत रविदास स्वरोजगार योजना की पात्रता (Eligibility for Scheme)
-योजना का क्रियान्वयन पूरे मध्यप्रदेश में है, अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को मिलेगा, जो मध्यप्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं.
-आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष (Ravidas Swarozgar Yojan Age)  के बीच होनी चाहिए.
-इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
-सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए.
-आवेदक को डाक्यूमेंट्स के साथ कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
-आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर/बैड डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
-संत रविदास स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदक को एक बार ही सहायता राशि प्राप्त होगी.
-इस स्थिति में आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा. यदि वह व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है.
-संत रविदास स्वरोजगार योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए है.

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