MP NEWS: मध्य प्रदेश के इन विधायकों का वेतन भत्ता रुका, जल्द खाली हो सकती हैं विधानसभा की 3 सीटें
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MP NEWS: मध्य प्रदेश के इन विधायकों का वेतन भत्ता रुका, जल्द खाली हो सकती हैं विधानसभा की 3 सीटें

MP NEWS: मध्य प्रदेश में भाजपा के 2 और कांग्रेस के एक विधायक की विधायकी संकट में है. विधानसभा ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों के वेतन भत्तों और सुविधाओं पर रोक लगी दी है. इन विधायकों के नाम राहुल लोधी (Rahul Lodhi), जसपाल सिंह जज्जी (Jaspal Singh Jajji) और अजब सिंह (Ajab Singh) हैं.

MP NEWS: मध्य प्रदेश के इन विधायकों का वेतन भत्ता रुका, जल्द खाली हो सकती हैं विधानसभा की 3 सीटें

MP NEWS: प्रमोद शर्मा/भोपाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधायकों के विधायकी पर संकट के चर्चे जोरों पर हैं. बीजेपी के दो विधायक और कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इन्हें मिलने वाले वेतन-भत्ते समेत विधानसभा की ओर सी दी जा रही सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोकर लगा दी गई है. तीनों विधायकों को एमपी विधानसभा ( MP Assembly ) ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगर इन नेताओं को कोर्ट स्टे नहीं मिलता तो तो आने वाले सत्र में इनके शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है.

इन विधायकों के खिलाफ की कई कार्रवाई
जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनमें बीजेपी के राहुल लोधी (Rahul Lodhi), जसपाल सिंह जज्जी (Jaspal Singh Jajji) और कांग्रेस के अजब सिंह (Ajab Singh) शामिल हैं. तीनों ही विधायकों को विधानसभा ने नोटिस जारी किया है. इसका जवाब उन्हें सदन को देना है. इसके साथ ही अगर उन्हें 19 तारीख तक स्टे नहीं मिला तो वो शीतकालीन सत्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

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क्यों रद्द की गई है सदस्यता
भाजपा विधायक राहुल लोधी पर जानकारी छुपाने के मामला जबकि जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर कोर्ट ने सदस्यता शून्य करने का फैसला सुनाया है. वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक अजब सिंह पर फ्रॉड के मामले में 2 साल की सजा और जुर्माने वाले कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा ने सुविधाएं रोकी हैं.

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नहीं बन पाएंगे सत्र का हिस्सा
Zee Media से बातचीत करते हुए विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह (Awadhesh Pratap Singh) ने कहा नियम अनुसार कोर्ट के आदेश से कार्रवाई की गई है. तीनों ही विधायकों से जानकारी मांगी गई है कि उन्हें अपर कोर्ट से स्टे मिला है या नहीं मिला है. अगर उन्हें कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो उनकी सदस्यता शून्य की जाएगी और वो शीतकालीन सत्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

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