भोपाल नगर निगम फेस्टिव सीजन में मांस बिक्री पर सख्त, 6 दिन दुकानें खुली तो होगी कार्रवाई
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भोपाल नगर निगम फेस्टिव सीजन में मांस बिक्री पर सख्त, 6 दिन दुकानें खुली तो होगी कार्रवाई

भोपाल नगर निगम ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए 6 दिन तक मांस बिक्री पर रोक लगाई है. इसको लेकर नगर निगम भोपाल ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं. बता दें कि भोपाल में मीट की 250 से ज्यादा दुकानें हैं. 

भोपाल नगर निगम फेस्टिव सीजन में मांस बिक्री पर सख्त, 6 दिन दुकानें खुली तो होगी कार्रवाई

आकाश द्विवेदी/भोपाल। राजधानी भोपाल का नगर निगम मांस बिक्री को लेकर सख्त हो गया है. त्योहारों के मद्देनजर मांस बिक्री को लेकर नगर निगम ने निर्देश जारी किए हैं. भोपाल में 6 दिन तक मांस बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी. इसको लेकर नगर निगम की तरफ से आदेश भी जारी हो गया है. 

6 दिन राजधानी में नहीं होगी मांस बिक्री 
राजधानी भोपाल में  फेस्टिव सीजन में अगस्त के महीने में 6 दिन तक मांस की बिक्री नहीं होगी. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी का पहला दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे शहर में मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. नगर निगम भोपाल की तरफ से इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुकानें बंद रहेगी. 

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दुकान खोलने पर कार्रवाई होगी 
नगर निगम में अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अगर रोक के बाद भी कोई दुकानदार मांस बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दुकान का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा. इन 6 दिनों में किसी भी किस्म की मांस बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. 

शहर में 250 से ज्यादा दुकानें 
दरअसल, राजधानी भोपाल में 250 से ज्यादा मीट की दुकानें हैं. जिससे शहर में मांस की खपत भी बहुत होती है. लेकिन इन सभी दुकानों को नगर निगम प्रशासन ने मांस बिक्री में रोक के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर दुकान खुलेगी तो फिर उस पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा भी त्योहारों के मौको पर भोपाल जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है. 

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