CBI: न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सूद को 4 अक्टूबर तक अपनी पीठ को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. उन्होंने सीबीआई निदेशक को उस दिन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है.
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Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में कथित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है. न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सूद को 4 अक्टूबर तक अपनी पीठ को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. उन्होंने सीबीआई निदेशक को उस दिन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. सूद को इस मामले में एजेंसी के जांच अधिकारियों से सलाह लेकर रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है.
दरअसल, जांच प्रक्रिया में कथित ढुलमुल रवैये के लिए बुधवार को फिर से सीबीआई अधिकारियों को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की नाराजगी का सामना करना पड़ा है. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि सीबीआई को पिछले साल सितंबर में मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था. लगभग एक साल बीत गया, लेकिन इसके अधिकारी जांच में कोई खास प्रगति नहीं कर सके हैं. क्या आप लोगों को मूर्ख बनाने यहां आए हैं? आपने पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों को छोड़ दिया है.
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मंगलवार को एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाने के अलावा मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजने के लिए सीबीआई को चेतावनी दी थी. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि सीबीआई में सभी नहीं, लेकिन एजेंसी के भीतर कुछ लोग दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली और प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं. इनपुट-एजेंसी