Pan-Aadhaar Link: सरकार की तरफ से एडवांस आयकर रिटर्न भरने को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आयकर रिटर्न का काम काफी हद तक पूरा हो चुका होगा.
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Pan-Aadhaar Link Lat Date: वित्तीय वर्ष 2022-23 कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा. ऐसे में जल्द ही आपको आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भी फाइल करना होगा. सरकार की तरफ से एडवांस आयकर रिटर्न भरने को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आयकर रिटर्न का काम काफी हद तक पूरा हो चुका होगा. यदि आपने भी अभी तक आधार से पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.
लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है
पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) की तरफ से सभी निवेशकों से कहा गया है कि वे शेयर बाजार में लगातार लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. सेबी (SEBI) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार (Aadhaar) को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.
केवाईसी पूरा कराना जरूरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा. सेबी ने कहा, 'चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और शेयर बाजार में लेनदेन के लिए केवाईसी (KYC) जरूरी है. ऐसे में सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है.'
यदि सेबी की तरफ से मार्च 2022 में जारी नोटिफिकेशन पर गौर करें तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप चाहकर भी आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आपका पैन कार्ड एक्टिव होना बहुत जरूरी है. ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च तक अपने आधार को पैन कार्ड से जरूर लिंक करा लें.
आपको बता दें पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल किसी दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना आपको आयकर की धारा 272B के तहत भरना होगा. इसलिए जरूरी है कि आप 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये का लेट फाइन भरकर पैन को आधार कार्ड से लिंक जरूर करा लें. (Input : PTI से भी)
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