Budget 2023: बजट 2021-22 में टैक्स और एनआरआई को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे और इसमें एनआरआई को राहत भी प्रदान की गई थी. इसकी जानकारी देते हुए पीआईबी की ओर से ट्वीट भी किया गया है और आगे की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है.
Trending Photos
Income Tax Return: केंद्रीय बजट 2023 कुछ ही दिनों में पेश किया जाने वाला है. लोगों को इस बार के बजट का काफी बेसब्री से इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं. वहीं मोदी सरकार की ओर से पिछले बजट में कई अहम ऐलान किए गए थे, जिनको लेकर सरकार की ओर से उन ऐलान के आगे की प्रगति के बारे में जानकारी दी है. इसके तहत कई लोगों को टैक्स में राहत भी दी गई है.
इनकम टैक्स
दरअसल, बजट 2021-22 में टैक्स और एनआरआई को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे और इसमें एनआरआई को राहत भी प्रदान की गई थी. इसकी जानकारी देते हुए पीआईबी की ओर से ट्वीट भी किया गया है और आगे की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है.
टैक्स में छूट
PIB in Uttar Pradesh की ओर से ट्वीट कर बताया गया है, 'एनआरआई को टैक्स में राहत! आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89ए एनआरआई करदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ खातों से उनकी आय के संदर्भ में राहत प्रदान करती है. नियम 21AAA अधिसूचित. अधिसूचित देश कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं.' इस ट्वीट को इनकम टैक्स इंडिया के जरिए भी रीट्वीट किया गया है.
एनआरआई को टैक्स में राहत!
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89ए एनआरआई करदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ खातों से उनकी आय के संदर्भ में राहत प्रदान करती है। नियम 21AAA अधिसूचित। अधिसूचित देश कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।#UnionBudget #PromisesDelivered@nsitharaman pic.twitter.com/KU7v0JnX12
— PIB in Uttar Pradesh (@PibLucknow) January 5, 2023
इनकम टैक्स रिटर्न
एनआरआई को राहत देने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है. PIB in Uttar Pradesh ने एक और ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया, 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत! आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 194पी शामिल की गई, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट देती है, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज से अर्जित आय है. निर्दिष्ट बैंकों और प्रासंगिक प्रपत्रों को अधिसूचित किया गया.'
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत!
आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 194पी शामिल की गई, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट देती है, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज से अर्जित आय है। निर्दिष्ट बैंकों और प्रासंगिक प्रपत्रों को अधिसूचित किया गया।#UnionBudget pic.twitter.com/baWHIJJEZu
— PIB in Uttar Pradesh (@PibLucknow) January 5, 2023
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं