Currency Notes: आपके पास है 10, 20, 50, 100, 200 या 500 का नोट तो जान लें RBI का ये नियम
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Currency Notes: आपके पास है 10, 20, 50, 100, 200 या 500 का नोट तो जान लें RBI का ये नियम

RBI rules for mutilated notes: RBI की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास में भी कटे-फटे या फिर सड़े-गले नोट है, तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ने इसको लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. 

Currency Notes: आपके पास है 10, 20, 50, 100, 200 या 500 का नोट तो जान लें RBI का ये नियम

Currency Notes Update: भारत में कागज के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में उनका गंदा होना या फिर कटना-फटना (mutilated notes) बहुत ही आम बात है. कई बार हम एटीएम (Bank ATM) से पैसा निकालने जाते हैं तब भी फटे हुए नोट निकल आते हैं. अगर आपके पास में ऐसे नोट हैं जिनके टुकड़े अलग-अलग हैं या फिर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में हैं तो अब इसको लेकर रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की तरफ से नियम जारी कर दिए गए हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के प्रत्येक बैंक को नए नोटों के बदले गंदे, कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं. आइए जानिए इन नियमों के बारे में -

कोई भी एक्सचेंज से नहीं कर सकता मना

RBI की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास में भी कटे-फटे या फिर सड़े-गले नोट है, तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. आरबीआई और कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है. RBI के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे-फटे या सड़े-गले नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है.

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नोट की स्थिति पर निर्भर करता है रिफंड
आपको बता दें देशभर में RBI के ऑफिस या फिर आप बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है. हालांकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है.

बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं

डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए खाता खोलने की जरूरत नहीं है. वह अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं और कभी भी ये काम कर सकते हैं. सभी कार्य दिवसों पर इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं.

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किस तरह के नोट होते हैं कटे-फटे?

साउथ इंडियन बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप के जनरल मैनेजर और प्रमुख शिवरामन के ने कहा है कि किसी करेंसी नोट को कटा-फटा नोट तब कहा जाता है, जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो या नोट दो से अधिक टुकड़ों से बना हो.

कितनी मिलती है कटे-फटे नोट की वैल्यू?

बता दें ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार तय की जाती है. जोशी के मुताबिक, बैंक के नोट की वैल्यु आपको कितनी मिलेगी ये नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी, आधी और नहीं भी मिल सकती है. अगर नोट कम कटा-फटा होगा तो आपको सही कीमत मिल सकती है. वहीं, अगर ज्यादा फटा होगा तो आधी या फिर कीमत नहीं भी मिल सकती है. 

50 रुपये से कम मूल्य के नोट का नियम

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, 50 रुपये से कम कीमत वाले नोटों की बात करें तो इस स्थिति में अगर आपका नोट 50 फीसदी या उससे कम खराब है तो आपको पूरा मूल्य मिल सकता है. वहीं, अगर नोट 50 फीसदी से ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको एक भी रुपया न मिले. 

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जानें क्या है आरबीआई के नियम?

RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 109.56 वर्ग सेंटीमीटर होता है. वहीं, अगर आपका नोट के 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा. इसके अलावा अगर आपका नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा ही रिफंड मिलेगा.  

500 रुपये के नोट को लेकर क्या है नियम?

वहीं, 500 रुपये के नोट की लंबाई- 15 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है. ऐसे में 500 रुपये के नोट यदि 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो फुल रिफंड मिलेगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर रिफंड आधा मिलेगा.

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