Driving Licence: कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. जिस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, वह इन वाहनों को नहीं चला सकता है. अगर चलाता हुआ पाया जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है.
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Driving Licence In DigiLocker: कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की जरूरत होती है. जिस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, वह इन वाहनों को नहीं चला सकता है. अगर चलाता हुआ पाया जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन, अगर हम यह कहें कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी इन वाहनों को चलाया जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं है तो आपको कार, बाइक या स्कूटर आदि चलाने की अनुमति नहीं है.
लेकिन, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाया है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर रख सकते हैं और बिना उसे साथ लिए इन वाहनों को चला सकते हैं. बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा. दरअसल, सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए डिजिलॉकर (DigiLocker) नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जिस मोबाइल एप्लीकेशन में भारत का कोई भी नागरिक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकता है. यह कॉपी सभी जगह मान्य होती है.
ऐसे में अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को साथ रखना नहीं चाहते तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी को डिजिलॉकर में अपलोड कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजनल कॉपी को घर पर आराम से रख सकते हैं. इसके बाद अगर आप कार, बाइक या स्कूटर आदि चलाते हैं और कोई यातायात पुलिसकर्मी रोकता है तो आप उन्हें डिजिलॉकर में अपलोड की गई लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. इसके बाद वह आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे.
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