Delhi News: कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बहु बड़ी राहत दी है. रेलवे ने कुछ दिन पहले बंगाली मार्किट और बब्बर शाह मस्जिद नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आगे किसी भी तरह की कोई कार्यवाही ना की जाए.
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Delhi News: दिल्ली में रेलवे ने दो मस्जिदों को नोटिस दिया था.जिसमें बंगाली मार्किट और बब्बर शाह मस्जिद है. रेलवे ने दोनों मस्जिदों को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात कही थी. अब कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है इस नोटिस को लेकर आगे किसी तरह की भी कोई कार्यवाही ना की जाए. कोर्ट ने अगली तारीख 6 अगस्त को दी है.
इस पूरे मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के तरफ से वकील वजी शफीक ने बात चीत की है. शफीक ने कोर्ट में कहा, "सेंट्रल एजेंसियों को ही क्यों ना आपकी पॉलिसी पर दोबारा से रिमूव किया जाए क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों में देखा गया है कि आप किसी भी ऐसी धार्मिक जगह को बिना बताए या तो तोड़ देते हैं या उन पर नोटिस चिपका दिया जाता है आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है".
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नोटिस में क्या लिखा था?
नोटिस में लिखा है- "सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनाधिकृत तौर पर अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग 15 दिनों के अदंर अनाधिकृत जगह पर बनी मस्जिद/मंदिर को हटा दें. वरना रेलवे के जरिए इसे हटा दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के आप स्वंय जिम्मेदार होंगे, रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा".
400 साल पुरानी है मस्जिद
इस नोटिस पर बब्बर शाह मस्जिद के एक जिम्मेदार ने बताया था कि ये 400 साल पुरानी मस्जिद है. रेलवे द्वारा ऐसा करना सही नहीं है. जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ कोर्ट का ही रास्ता बाकी है.
पिछले दिनों यहां पर हुई थी कार्रवाई
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में कई मस्जिदों दरगाहों और मंदिरों को तोड़ दिए गए हैं. जिसको लेकर काफी विरोध हुआ था. कुछ दिन पहले दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रोड को चौड़ा करने के लिए मंदिर और दरगाह को वहां से हटा दिया गया था.