नई दिल्ली, Sahara Money Refund: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में सहारा इंडिया में निवेशकों की रिफंड को लेकर बड़ी जानकारी दी है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा रिफंड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सीतारमण ने आगे कहा कि सहारा हाउसिंग, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ लगभग 3.7 करोड़ निवेशक जुड़े हुए हैं. निवेशकों को सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस निकलवाना भारी हो रहा है. इसके लिए सभी निवेशकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है. जिस पर जाकर निवेशक आवेदन कर रिफंड का दावा कर सकते है. इन सभी दावों की निगरानी तीन जजों की कमेटी कर रही है. पढ़ें खबर विस्तार से...
संसद में उठा सहारा निवेशकों का मुद्दा
निर्मला सीतारमण ने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1.25 करोड़ दावे आए थे. जस्टिस लोढ़ा की निगरानी में 1021 करोड़ रुपये रिफंड किए जा चुके हैं. इसके अलावा संसद में निर्मला सीतारमण ने निवेशकों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 138.07 करोड़ रुपये का दावा किया गया था, इस दावे की रकम को जारी कर दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया की करीब 18 संपत्तियों को कुर्क किया गया है.
ऐसे निवेशकों को मिलेगा रिफंड
एक सदस्य ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया कि सेबी की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे नीलाम नहीं किया जा सके, जिसके बाद निवेशकों को रिफंड किया जा सके. इस पर वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सहारा की संपत्ति सेबी नीलाम कर सकती है और इसके बाद पैसा निवेशक अपना पैसा वापस ले सकता है. उन्होंने आगे बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है, इस पोर्टल में कहा गया है कि (सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर जाएं, और अपना नाम पंजीकृत करें. एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित तीन लोगों की वह समिति दावों पर गौर करेगी और धन वितरित किया जाएगा.
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