पैकेट वाले खाने-पीने के सामानों पर बढ़ा टैक्स, जुलाई से महंगा हो जाएगा आपके किचन का बजट

आने वाले दिनों में आपके किचन का मंथली बजट बिगड़ने वाला है. जीएसटी काउंसिंल की मीटिंग में इन वस्तुओं पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई वस्तुओं और सर्विसेज पर जीएसटी छूट को खत्म करने की सिफारिश को मान लिया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 30, 2022, 06:57 AM IST
  • जुलाई में बढ़ने वाला है आपके किचन का बजट
  • जीएसटी मीटिंग पर खाने पीने के सामान पर बढ़ा टैक्स
पैकेट वाले खाने-पीने के सामानों पर बढ़ा टैक्स, जुलाई से महंगा हो जाएगा आपके किचन का बजट

नई दिल्ली. इस महीने से ही आपको पैकेट में बंद खाने-पीने का सामान पर बढ़ी हुई कीमतों का झटका लगने वाला है. पैकेट में बंद खाने पीने के सामान जैसे की पैक मीट, मछली, दही, पनीर, मखाना, गेंहू, और अन्य अनाज गेंहू का आटा और गुड़ मुरमुरा आदि सामानों पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. यानी आने वाले दिनों में आपके किचन का मंथली बजट बिगड़ने वाला है. जीएसटी काउंसिंल की मीटिंग में इन वस्तुओं पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है.

कितनी बढ़ी जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई वस्तुओं और सर्विसेज पर जीएसटी छूट को खत्म करने की मंत्रियों के समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है. पहले से पैक मीट, मछली, दही, पनीर, मखाना, शहर गेंहू, और अन्य अनाज हेंगू का आटा, गुड़ मुरमुरा और जैविक खाद पर जीएसटी छूट नहीं दी जाएगी और इस पर 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. अनपैक्ड, अनब्रांडेड और अनलेबल्ड सामानों पर जीएसटी छूट मिलती रहेगी. 

कितने महंगे हुए ये सामान

टेट्रा पैक पैकेजिंग पेपर पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा अब हीरा या इससे बने आभूषण भी महंगे हो गए हैं. कट या पोलिश किए हुए डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा.  सोलर वाटर हीटर सिस्टम पर 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.  एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. 

प्रिंटिंग या ड्राइंग इंक 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. 1000 रुपये प्रति दिन से कम वाले होटल के कमड़े पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. 
5000 रुपये ज्यादा वाले अस्पताल के रुम रेंट पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसपर नहीं मिलेगा. बैंक चेकबुक की फीस पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.

ये सेवाएं और सामान हुए सस्ते

जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा साथ ही उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. भाड़े पर ट्रक लेने पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब इसपर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. रोपवे के जरिए सामान या व्यक्तियों को भेजने पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा जिसपर इपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा. जीएसटी दरों में ये बदलाव 18 जुलाई, 2022 से लागू होगा.  

ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर फिलहाल टैक्स राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ,जीएसटी रेट्स की समीक्षा और उसके युक्तिसंगत बनाने के लिए बनाई गई मंत्रियों के समूह को रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने और और समय दिया गया है. 

इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने कै फैसला फिलहाल टल गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि कि कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट्स को लेकर मंत्रियों की समूह अपना रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपेगी.

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