नई दिल्ली: सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से चाहिए होता है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के देश में वाहन चलाने पर आपको दंडित किया जा सकता है. बिना DL के सड़कों पर गाड़ी चलाने पर आपको दंड के तौर पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसे गाड़ी चलाते वक्त हमेशा अपने पास रखना जरूरी होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमसे डीएल खो जाता है जिससे हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. लेकिन आप अपना डुप्लीकेट DL बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं.
ऐसे होता है डुप्लीकेट DL अप्लाई
अगर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसे ऑफलान और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया
ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई
डुप्लीकेट DL को ऑफलाइन तरीके से बनवाने के लिए आपको जहां से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, वहां जाना होगा. यहां आपको LLD फॉर्म लेकर इसे सबमिट करना होगा. इस फॉर्म के साथ आपको तय फीस भी देनी होगी. इस पूरे प्रॉसेस के बाद 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर आ जाएगा.
क्या है ऑनलाइन प्रॉसेस
ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद यहां पर मांगी गई सारी जानकारियों को दर्ज करके LLD फॉर्म को भरना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना होगा. अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें. इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे. ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपको भेज दिया जाएगा.
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