Sandeshkhali: हाई कोर्ट ने कहा- आरोपी सरेंडर करे, ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

Calcutta HC on Sandeshkhali: हाई कोर्ट ने संदेशखाली को सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 20, 2024, 02:17 PM IST
  • ममता सरकार को HC की फटकार
  • आरोपी की गिरफ्तारी न होने से जताई नाराजगी
Sandeshkhali: हाई कोर्ट ने कहा- आरोपी सरेंडर करे, ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: Calcutta HC on Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल की सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट संदेशखाली मामले में ने फटकार लगाई है. राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार को हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी शाहजहां शेख न तो फरार रह सकता है और न ही बंगाल सरकार उसका साथ दे सकती है.   

हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी
हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने संदेशखाली मामले में पूरे मामले में राज्य की सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है. अब TMC सरकार को हाई कोर्ट में हलफनामा देना होगा. इस हलफनामे में सरकार को बताना होगा कि संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं के लिए अब तक क्या-क्या किया गया है?

कोर्ट- एक आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है. यह चौंकाने वाली बात है कि है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी गिरफ्पतार नहीं हो पाया है, वह फरार है. यदि उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें एक भी आरोप सही है तो उसकी जांच करनी चाहिए.

'कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता आरोपी'
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि हम आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहेंगे. वह कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि वह (आरोपी) सिर्फ लोगों का प्रतिनिधि है. वह लोगों के अच्छा काम करने के लिए बाध्य हैं. लेकिन शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख ने लोगों का नुकसान किया है. अपराध करने के बाद वह फरार हो गया. 

ये भी पढ़ें- Tejashwi Yadav: लालू की स्टाइल, नीतीश की इमेज.... कैसे खुद को रिब्रांड कर रहे तेजस्वी यादव?

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़